नाबालिग से रेप-मामले में दोषियों को 20 साल की जेल:मुख्य आरोपी की मौत हो चुकी; कोर्ट ने 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
नाबालिग से रेप-मामले में दोषियों को 20 साल की जेल:मुख्य आरोपी की मौत हो चुकी; कोर्ट ने 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
सीकर : सीकर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने 2020 में 13 साल की नाबालिग लड़की से रेप के मामले में 2 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इन पर आर्थिक जुर्माना लगाते हुए पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम से 2 लाख रुपए दिलवाने की अनुशंसा की है। इस मामले में मुख्य आरोपी की मौत हो चुकी थी।
लोक अभियोजक वकील भवानी सिंह जेरठी ने बताया- पीड़िता के पिता ने 11 दिसंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी 13 साल की बेटी और 14 साल का बेटा पैदल स्कूल जा रहे थे। रास्ते में एक सफेद कलर की गाड़ी वाले ने रास्ता पूछने के बहाने दोनों को गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी में ड्राइवर के अलावा एक अन्य युवक भी बैठा था। इसके बाद वह लोग गाड़ी को होटल लेकर गए।
होटल में ले जाकर किया था रेप
भवानी सिंह जेरठी के मुताबिक, जहां पर गाड़ी का ड्राइवर तो 14 साल के लड़के को लेकर गाड़ी में बैठा रहा। जबकि दूसरा युवक 13 साल की नाबालिग लड़की को अपने साथ होटल में लेकर गया और वहां पर उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद 13 साल की नाबालिग लड़की और उसके 14 साल के भाई को मोटरसाइकिल से सुनसान रास्ते पर छोड़ गए। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जहां पर दोनों भाई-बहन को छोड़ा गया। वहां पर एक मोबाइल फोन भी मिला। जो भी पीड़िता के पिता ने पुलिस को सौंप दिया।
25 मार्च 2021 को कोर्ट में चालान पेश किया
पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। मामले में रेप करने वाले मुख्य आरोपी शंकर लाल उर्फ गोरू, सहयोगी प्रताप और होटल संचालक श्रवण को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 25 मार्च 2021 को कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 26 गवाह और 68 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट में केस चलने के दौरान ही घटना के मुख्य आरोपी शंकरलाल उर्फ गोरू की 11 जनवरी 2024 को मौत हो गई। ऐसे में 13 फरवरी 2024 को उसके खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप की गई। शेष दो आरोपियों के खिलाफ मामला चलता रहा।
70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया
पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आरोपी प्रताप को 20 साल के कठोर कारावास,70 हजार रुपए जुर्माना और श्रवण को 20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला जज विक्रम चौधरी ने सुनाया।