नरेश मीणा केस में 30 जून को होगी सुनवाई:जज के छुट्टी पर होने से चार्ज बहस टली; समरावता में SDM को थप्पड़ मारने के बाद भड़की थी हिंसा
नरेश मीणा केस में 30 जून को होगी सुनवाई:जज के छुट्टी पर होने से चार्ज बहस टली; समरावता में SDM को थप्पड़ मारने के बाद भड़की थी हिंसा

टोंक : विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा की टोंक के SC-ST कोर्ट में मंगलवार को वारंट पेशी हुई। आज भी इस मामले में चार्ज बहस के आदेश जारी नहीं हुए। न ही विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश के छुट्टी पर होने से कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 30 जून दी हैं।
नरेश मीणा के एडवोकेट सलीम सूरी ने बताया कि नगर फोर्ट थाने में दर्ज FIR नंबर 167/24 को लेकर को SC/ST कोर्ट टोंक में सुनवाई होनी थी। इसमें नरेश मीणा के पक्ष की ओर से पहले ही चार्ज बहस हो गई थी। आज आदेश आने की पूरी संभावना थी। लेकिन कोर्ट से इस मामले में सुनवाई के लिए फिर 30 जून दे दी है।
उधर इस मामले में सरकार की ओर से नियुक्त विशिष्ट लोक अभियोजक राम अवतार सोनी की ओर से भी चार्ज बहस पूरी नहीं हुई है। अब इस पूरे प्रकरण में 30 जून का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि नरेश मीणा पर SDM को थप्पड़ मारने के लगे केस में चार्ज बहस पूरी हो चुकी है और उसमें हाईकोर्ट से नरेश मीणा को जमानत भी मिल चुकी है।
पोलिंग बूथ पर एसडीएम को मार दिया था थप्पड़
बता दें कि 13 नवंबर 2024 को देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता (टोंक) गांव में उपचुनाव में वोटिंग का बहिष्कार किया गया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के साथ धरने पर था। इसी दौरान नरेश मीणा ने अधिकारियों पर जबरन मतदान करवाने का आरोप लगाया। उसने पोलिंग बूथ में घुसने की कोशिश की तो SDM अमित चौधरी ने उसे रोका। इसके बाद नरेश ने तैश में आकर उन्हें थप्पड़ मार दिया।
रात को नरेश मीणा को पकड़ने आई पुलिस और ग्रामीण आमने-सामने हो गए थे। इस दौरान गांव में कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। स्थिति काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायर किया था। आंसू गैस के गोले छोड़े थे। दूसरे दिन 14 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे पुलिस ने नरेश मीणा को धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया था। नरेश मीणा पर चार मुकदमे लगाए गए थे।
कोर्ट के आदेश पर नरेश मीणा को 15 नवंबर को जेल भेज दिया था। इस मामले में पहले उनियारा और टोंक डीजे कोर्ट में सुनवाई हुई थी। जहां से जमानत खारिज हो चुकी है। अप्रैल में इस केस को नरेश मीणा के वकील ने प्रार्थना पत्र लगाकर SC-ST कोर्ट टोंक में ट्रांसफर करवा लिया।