तस्करी के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा:डोडा पोस्त तस्करी का मामला, पांच बरी, एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मृत्यु
तस्करी के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा:डोडा पोस्त तस्करी का मामला, पांच बरी, एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मृत्यु

झुंझुनूं : जिले में वर्ष 2018 में पकड़े गए भारी मात्रा में डोडा पोस्त तस्करी के मामले में जिला जज दीपा गुर्जर ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। दो दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पांच लोगों को बरी कर दिया। अदालत ने डबवाली सिरसा (हरियाणा) के निवासी जसवन्त सिंह और सुरेन्द्र सिंह को दोषी मानते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोनों को चार-चार वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 25 मई 2018 का है, जब कोतवाली झुंझुनूं के तत्कालीन थानाधिकारी गोपाल सिंह ढाका को एटीएस यूनिट कोटा से सूचना मिली थी कि झुंझुनूं के रोड नंबर तीन स्थित पशु चिकित्सालय के सामने एक ट्रक संदिग्ध अवस्था में खड़ा है, जिसमें भारी मात्रा में डोडा पोस्त भरा हुआ है। सूचना पर थानाधिकारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ट्रक चालक सीट पर जसवंत सिंह और परिचालक सीट पर सुरेन्द्र सिंह बैठे मिले। पूछताछ में ट्रक में चौकर और डोडा पोस्त के कट्टे भरे होने की जानकारी मिली।
तलाशी में ट्रक से कुल 31 प्लास्टिक के कट्टे बरामद किए गए, जिनमें प्रत्येक में लगभग 21-21 किलोग्राम डोडा पोस्त पाया गया।इस प्रकार कुल 651 किलोग्राम डोडा पोस्त के टुकड़े बरामद किए गए। इसके बाद दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर ट्रक और मादक पदार्थ को जब्त किया गया।
पुलिस ने जांच के बाद जसवंत सिंह, सुरेन्द्र सिंह सहित कुल आठ व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक भारत भूषण शर्मा ने 31 गवाहों के बयान कराए और 223 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। अभियोजन पक्ष की दलील थी कि इतनी भारी मात्रा में नशे के लिए उपयोग किए जाने वाले डोडा पोस्त की तस्करी समाज पर गंभीर प्रभाव डालती है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
साक्ष्यों का गहराई से परीक्षण करने के बाद अदालत ने जसवंत सिंह और सुरेन्द्र सिंह को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई। वहीं, अन्य पांच आरोपियों—शिवराज निवासी देवीसिंह का खेड़ा तन त्रिवेणी, राधेश्याम निवासी खजीना, नारायण निवासी राजपुरा, अशोक कुमार उर्फ बंटी निवासी संगरिया और बलराज सिंह निवासी मसीता को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। मामले में एक अन्य आरोपी औंकारमल की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई, जिससे उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई।