[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण:श्रीअमरपुरा में गोचर भूमि का मामला, तहसीलदार को दिया ज्ञापन


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
चिड़ावाझुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण:श्रीअमरपुरा में गोचर भूमि का मामला, तहसीलदार को दिया ज्ञापन

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण:श्रीअमरपुरा में गोचर भूमि का मामला, तहसीलदार को दिया ज्ञापन

चिड़ावा : श्रीअमरपुरा में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद गोचर भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा। जिसको लेकर ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने चिड़ावा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और अतिक्रमण को तुरंत हटवाने की मांग रखी।

ग्रामीणों ने बताया कि रोहिताश्व कुमार ने जयपुर हाईकोर्ट में सिविल रिट पिटीशन दायर कर श्रीअमरपुरा की गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की। जिस पर कोर्ट ने 29 नवंबर 2024 को गांव की गोचर भूमि पर से 24 लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए। जिसके बावजूद गांव से अतिक्रमण नहीं हटाए गए। ग्रामीणों ने हाईकोर्ट के फैसले की पालना करवाते हुए अतिक्रमण हटवाने की मांग की।

प्रतिनिधि मंडल में रोहिताश्व धनखड़, रामस्वरूप, रोहिताश्व शर्मा, राधेश्याम धनखड़, सुरेश जांगिड़, सुमेर धनखड़, बसेसर धनखड़, महेश शर्मा, प्रेम धनखड़, सुभाषचंद्र धनखड़, श्रीराम धनखड़, सुनील धनखड़, दिनेश कुमार, लालचंद कड़वासरा, सत्यपाल धनखड़ आदि शामिल थे।

Related Articles