हाईकोर्ट ने कहा:नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए नींदड़ में 100 बीघा व पीपला गांव में जमीन आरक्षित करे जेडीए
हाईकोर्ट ने कहा:नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए नींदड़ में 100 बीघा व पीपला गांव में जमीन आरक्षित करे जेडीए

जयपुर : हाईकोर्ट ने जयपुर शहर के नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए जेडीए को सीकर रोड पर नींदड़ गांव में 90 मीटर चौड़ी सड़क पर 100 बीघा जमीन और अजमेर रोड पर रिंग रोड के पास गांव पीपला भगतसिंह में खसरा संख्या 233 व 235 की पूरी जमीन प्रारंभिक तौर पर आरक्षित करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।
जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश बुधवार को अधिवक्ता दीनदयाल खंडेलवाल व धर्मेंद्र मूलवानी की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए दिया।
खंडपीठ ने कहा कि बनीपार्क स्थित मौजूदा कोर्ट परिसर का निर्माण 5 बीघा जमीन में 1975 में किया गया था। यहां फिलहाल 200 कोर्ट चल रहे हैं और यह अत्यधिक भीड़-भाड़ वाली जगह है, इसलिए कोर्ट परिसर के निर्माण के साथ ही न्यायिक अधिकारियों के आवास के लिए भी जमीन की जरूरत है।
वर्तमान में जयपुर शहर में न्यायिक अधिकारियों के लिए केवल 80 ही आवास की सुविधा है। सुनवाई के दौरान एजी राजेन्द्र प्रसाद ने अदालत से अजमेर रोड स्थित जेडीए की वेस्ट-वे हाइट्स योजना में भूमि की उपलब्धता के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। दरअसल, पीआईएल में कहा था कि बनीपार्क कोर्ट परिसर में जगह की कमी है और वाहनों को पार्क करने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है।
इसके अलावा आधारभूत सुविधाएं भी नहीं है, जिससे न्यायिक अफसरों, वकीलों व पक्षकारों को परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए मौजूदा कोर्ट परिसर को अन्य जगह शिफ्ट करने की जरूरत है। मामले में पिछले दिनों हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने जेडीए के अफसरों को नक्शा सहित उनके पास उपलब्ध जमीन का ब्योरा देने के लिए कहा था। जिसके पालन में जेडीए के अफसरों ने उनके पास उपलब्ध जमीन का ब्योरा अदालत को दिया।