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नई पॉलिसी:गाड़ी स्क्रैप करने के बाद नई खरीदेंगे तो मिलेगी 28% छूट; स्क्रैप की तो सर्टिफिकेट भी बेच सकेंगे


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नई पॉलिसी:गाड़ी स्क्रैप करने के बाद नई खरीदेंगे तो मिलेगी 28% छूट; स्क्रैप की तो सर्टिफिकेट भी बेच सकेंगे

नई पॉलिसी:गाड़ी स्क्रैप करने के बाद नई खरीदेंगे तो मिलेगी 28% छूट; स्क्रैप की तो सर्टिफिकेट भी बेच सकेंगे

जयपुर : कबाड़ गाडी को स्क्रैप में देने के बाद अब इसके नंबर नए वाहन पर चढ़ सकेंगे। यह नंबर स्क्रैप करने वाली कंपनी की ओर से दिए जाने वाले सर्टिफिकेट के बाद ही मिलेंगे। हालांकि इसके लिए वाहन मालिक को आरटीओ में कुछ शुल्क देना होगा। इतना ही नहीं वाहन मालिक को स्क्रैप कंपनी से मिलने वाला सर्टिफिकेट अब बेचान भी होगा। यह सर्टिफिकेट कानूनी रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को भी बेच सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बेचना होगा।

पोर्टल में ऑनलाइन सर्टिफिकेट की पूरी डिटेल उपलब्ध होगी। स्क्रैप की गई गाड़ी के बाद नई गाड़ी खरीदने पर वाहन मालिक को 28% की छूट मिलेगी। केंद्र सरकार के बाद परिवहन विभाग ने इस तरह के आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 15 साल पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर 3% की छूट वाहन निर्माता कंपनी देगी। रजिस्ट्रेशन कराने पर ओटीटी में 25% की छूट है। ऐसे में एक लाख की गाड़ी पर 28 हजार रुपए की बचत होगी।

दो लाख का 0001 नंबर 51 हजार में मिल जाएगा परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों को स्क्रैप के लिए दो सेंटरों को अनुमति दे रखी है। इसमें पहला सेंटर फागी में और दूसरा बगरू रोड पर है। ये दोनों ही परिवहन विभाग से अधिकृत हैं। यदि आपने आपकी कार के लिए 0001 नंबर 2 लाख रुपए में लिया है और अब आप इसी नंबर को दूसरी कार पर लेना चाहते हैं, तो पहले पुरानी कार को स्क्रैप कर उसका पंजीयन निरस्त करवाना होगा। इसके बाद विभाग को करीब 51 हजार रु. देकर उस नंबर को अपनी नई कार पर ले सकेंगे।

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