[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उद्यमी डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में करें आवेदन


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
चूरूटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उद्यमी डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में करें आवेदन

अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उद्यमी डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में करें आवेदन

चूरू : राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उद्यमियां, युवक-युवतियों को आसान शर्तो एवं कम लागत पर ऋण प्रदान करने के लिये डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा किया जा रहा है।

उद्योग महाप्रबंधक नानुराम गहनोलिया ने बताया कि योजनान्तर्गत परियोजना लागत की 25 प्रतिशत या 25 लाख रुपए जो भी कम हो, मार्जिन मनी अनुदान देय है। साथ ही अधिकतम 05 वर्ष तक ऋण की अलग – अलग श्रैणियों जैसे 25 लाख रू के ऋण तक 09 प्रतिशत, 25 लाख से 05 करोड़ रुपए के ऋण तक 07 प्रतिशत एवं 05 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के ऋण तक 06 प्रतिशत ब्याज अनुदान का भी प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल 52 इकाइयों को योजनान्तर्गत कुल 09.04 करोड़ रुपए ऋण राशि का ऋण वितरण किया गया तथा विभाग द्वारा 02.1621864 करोड़ रुपए का मार्जिन मनी अनुदान जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति जनाधार, आधार कार्ड, संस्था आधार, बैंक पासबुक, कार्य की परियोजना रिपोर्ट के साथ जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र चूरू में संपर्क कर सकते हैं।

Related Articles