झुंझुनूं : खाद्य सुरक्षा में जुड़े फोर व्हीलर मालिकों को सूची से हटाया जाएगा। वे अब मुफ्त गेहूं नहीं ले सकेंगे। रसद विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग से ट्रैक्टर और वाणिज्य श्रेणी के वाहनों को छोड़कर प्रदेश के समस्त फोर व्हीलर मालिकों की जानकारी मांगी गई है।
जांच में जो भी फोर व्हीलर मालिक खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं का लाभ लेते हुए मिलेगा उसे हटाया जाएगा। इसी तरह जिला व उपखण्ड मुख्यालयों पर NFSA में लबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण, बच्चों और विवाहित महिला का नाम लाभार्थी राशन कार्ड में जोड़ने की कवायद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों को शामिल करने के लिए प्रदेश में जिला कलेक्टर व जिला रसद अधिकारियों को अपात्र लाभार्थियों के निष्कासन का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसमें ट्रैक्टर व वाणिज्य वाहनों को छोड़कर अन्य फोर व्हीलर मालिकों को अपात्र की श्रेणी में रखा है। इस संबंध में परिवहन विभाग से प्रदेशभर के फोर व्हीलर मालिकों के नाम व उनके आधार नंबर की सूची मांगी गई है। सूची के आधार पर ऐसे लोगों के नाम NFSA से हटाए जाएंगे।
DSO कपिल झाझड़िया ने बताया कि आवेदन स्वीकार होने से पूर्व विभागीय अधिसूचना में निष्कासन श्रेणी के मापदंड का ध्यान रखा जाएगा। गलत तथ्य पेश कर नाम जुड़वाने पर आवेदन निरस्त कर वसूली और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लाभार्थियों की खाद्यान्न वितरण से पूर्व ई-केवाईसी की जाएगी।