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टांई जीएसएस के व्यवस्थापक ने तथ्य छुपाकर नौकरी हासिल की जाँच मे पाया गया दोषी


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झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

टांई जीएसएस के व्यवस्थापक ने तथ्य छुपाकर नौकरी हासिल की जाँच मे पाया गया दोषी

जिला कलेक्टर की जन सुनबाई मे की थी शिकायत

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : टांई ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड टांई के व्यवस्थापक दलीप कुमार की जिला कलेक्टर झुंझुनूं की जन सुनवाई 20 जून 2024 को हुई थी। जिसमे टांई के ग्रामीण विकास ने टांई के व्यवस्थापक के द्वारा स्क्रीनिंग के वक़्त तथ्य छुपाकर नौकरी हासिल करने व टांई जीएसएस मे सेल्समेन की नौकरी करते समय आर के कॉलेज बिसाऊ से बी एड करने व लगातार नियमित रूप से टांई जीएसएस से वेतन भुगतान उठाने की शिकायत की गई थी। जिसकी जाँच उप रजिस्ट्रार झुंझुनूं ने हल्का निरीक्षक मुरारी लाल को को दी गई जाँच के अनुसार केंद्रीय सहकारी बैंक झुंझुनूं द्वारा दी गई सुचना के अनुसार दलीप कुमार ने लगातार बी एड अध्ययन के दौरान वेतन उठाता रहा तथा बैंक का कार्मिक नहीं होने के दृष्टिगत बैंक से बी एड करने हेतु अनुमति जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध मे बैंक द्वारा कोई अनुमति जारी नहीं की गई!तथा ना ही स्क्रीनिंग प्रस्ताव मे बी एड का उल्लेख किया गया। दलीप कुमार द्वारा बी एड की डिग्री वर्ष 2010-11 मे नियमित अध्ययन से प्राप्त की गई स्क्रीनिंग हेतु निर्धारित मूल शर्तो मे से कम से कम 4 वर्षो से लगातार समिति मे कार्यरत होने संबधि अनुभव प्रमाण पत्र अध्यक्ष द्वारा दिया गया जो रिकॉर्ड के आधार पर सही साबित नहीं होता है। जिसके बाद सब रजिस्ट्रार झुंझुनूं ने प्रकरण मै नियमानुसार एवं विभागीय निर्देशों के क्रम मे बैंक स्तर से कार्रवाही के लिए प्रबंधक निर्देशक केंद्रीय सहकारी बैंक झुंझुनूं को प्रकरण मे आवश्यक व उचित कार्रवाही करना सुनिश्चित करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

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