दो साल बाद फिर एक हुए पति-पत्नी:लोक अदालत में समझाइश की तो माने, कहा- छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होता था, अब एक रहेंगे
दो साल बाद फिर एक हुए पति-पत्नी:लोक अदालत में समझाइश की तो माने, कहा- छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होता था, अब एक रहेंगे

चिड़ावा : एडीजे कोर्ट में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। अदालत में दो साल से चल रहे तलाक के मामले में एडीजे योगेश जोशी की अदालत ने आपसी सहमति से समझौता करवाया और दो साल बाद पति पत्नी फिर एक हो गए।
दरअसल, पिलानी निवासी अमित शर्मा की शादी 2021 में पूजा से हुई थी। कुछ माह बाद ही घर पर कलह रहने लगी। छोटी छोटी बातों पर पत्नी, पति और परिवार में विवाद होने लगे। इसके बाद पूजा अपने पीहर चली गई। इसके बाद तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इस बीच मामला एडीजे कोर्ट में आया और कोर्ट ने दोनों में समझाइश करवाई और राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौता करवाकर दोनों को फिर एक कर दिया। इसके बाद दोनों एक साथ अपने घर चले गए। दोनों ने कहा कि हमारे बीच छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होता था, जिन्हें सुलझाया जा सकता था, लेकिन हमने अलग होने का रास्ता चुना। अब कोर्ट में समझाइश की है। हम चाहते हैं कि अब हमेशा एक रहें।
आपसी रजामंदी से कुल 282 मामलों का निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश योगेश जोशी की अध्यक्षता में आपसी सहमति और राजीनामे के आधार पर मामलों का निस्तारण किया गया। जिसमें सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में कुल 46 मामले निपटाए गए। इनमें चैक अनादरण मामलों में 65,83,824 रुपए की राशि के राजीनामे कराए गए।
एडीजे कोर्ट में 236 मामले निपटाए
वहीं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय में कुल 236 मामलों का निस्तारण किया गया और क्लेम के मामलों में कुल 1,42,10,539 रुपयों की राशि के अवार्ड पारित किए गए। वहीं बिजली बोर्ड द्वारा बकाया बिल और वीसीआर प्रकरण का निस्तारण किया गया।
ये रहे मौजूद
इस दौरान तालूका विधिक सेवा समिति के सचिव संदीप मीणा, बंटी कुमारी, सदस्य एडवोकेट अभिषेक महमिया, रोबिन शर्मा, करणीसिंह शेखावत, रामगोपाल दाधीच, मनोज मीणा, राजकुमार लाम्बा, मनराज सिंह, कृष्ण दाधीच, संजय गोयल, अंजू चौधरी, अंकित शर्मा, भानेश मिश्रा, अजय, संदीप कुमार, विद्युत विभाग के सहायक अभियंता चिड़ावा कृष्ण डिगरवाल, अधिशासी अभियंता सुरेंद्र धनकड़, सहायक अभियंता सुल्ताना माया लाल, सहायक अभियंता सुरेंद्र, यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक भूपेंद्र सिंह, वकील और पक्षकार मौजूद रहे।