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जानलेवा हमले के आरोपी को सात साल की कठोर सजा:जमीनी विवाद में पति-पत्नी पर चाकू से किया था हमला, सात साल पुराने मामले में सुनाया फैसला


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जानलेवा हमले के आरोपी को सात साल की कठोर सजा:जमीनी विवाद में पति-पत्नी पर चाकू से किया था हमला, सात साल पुराने मामले में सुनाया फैसला

जानलेवा हमले के आरोपी को सात साल की कठोर सजा:जमीनी विवाद में पति-पत्नी पर चाकू से किया था हमला, सात साल पुराने मामले में सुनाया फैसला

नीमकाथाना : जमीनी विवाद में पति पत्नी पर जानलेवा हमला करने के दोषी को कोर्ट ने सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 2017 का है। जिसकी सुनवाई करते हुए एडीजे संख्या 1 आशीष दाधीच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि यदि हमले में घायलों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता तो उनकी मौत हो जाती। ऐसे में आरोपी को यह सजा दी गई। मामले में लोक अभियोजक मातादीन मीणा थे।

क्या था मामला

नीमकाथाना सदर थाने के तहत कालू की ढाणी तन महवा के रहने वाले रामावतार (50) पुत्र बीरबलराम ने 23 मई 2017 को मामला दर्ज करवाया था कि 20 मई 2017 को उसका भाई मामचंद गुर्जर और उसकी पत्नी छोटी देवी अपने घर पर थे। तभी वहां गांव का ही इन्द्राज (42) पुत्र कन्हैयालाल आया। उसने कहा कि उनके घर के पीछे खाली जमीन उसकी है और वह यहां दुकान खोलेगा। जिस पर मामचंद ने जमीन की पैमाइश की बात कही। इसके बाद इंद्राज अपने घर से चाकू लेकर आया और मामचंद के पेट में घोंप दिया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी छोटी देवी वहां आई तो इंद्राज ने उसके भी चाकू घोंप दिया। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। इधर, दोनों घायलों को परिजन नीमकाथाना अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां से दोनों को जयपुर रेफर कर दिया गया।

दो दिन बाद मामचंद के भाई रामावतार ने नीमकाथाना आकर सदर थाने में मामला दर्ज करवाया। जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। जहां सुनवाई करते हुए एडीजे संख्या 1 आशीष दाधीच ने दोषी पाए गए इंद्राज (42) पुत्र कन्हैयालाल निवासी कालू की ढाणी तन महवा को सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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