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आपराधिक कानून में बदलाव:मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे; जयपुर व जोधपुर में न्यायिक अफसरों के पदनाम बदले


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आपराधिक कानून में बदलाव:मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे; जयपुर व जोधपुर में न्यायिक अफसरों के पदनाम बदले

आपराधिक कानून में बदलाव:मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे; जयपुर व जोधपुर में न्यायिक अफसरों के पदनाम बदले

जयपुर : देशभर में आपराधिक कानून में बदलाव के चलते राज्य सरकार ने भी नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नोटिफिकेशन जारी कर जोधपुर व जयपुर मेट्रो शहरों में न्यायिक अफसरों के पदनाम बदले हैं।

जोधपुर व जयपुर में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का पदनाम बदलकर अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किया गया है। इसी तरह जोधपुर व जयपुर में अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का पदनाम बदलकर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट व महानगर मजिस्ट्रेट का पदनाम बदलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट किया गया है।

गौरतलब है कि जोधपुर व जयपुर के महानगर बनने और कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद सरकार ने न्यायिक अफसरों के पद नाम में महानगर शब्द का उपयोग किया था। ऐसे में अब नए कानून में बदलाव के चलते जोधपुर व जयपुर के न्यायिक अफसरों के पद नाम भी पूरे प्रदेश के न्यायिक अफसरों के पदनाम के समान ही होंगे।

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