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नाबालिग से कुकर्म के दोषी को 20 साल की जेल:कोर्ट ने 10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, 14 गवाहों के बयान पर सुनाया फैसला


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नाबालिग से कुकर्म के दोषी को 20 साल की जेल:कोर्ट ने 10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, 14 गवाहों के बयान पर सुनाया फैसला

नाबालिग से कुकर्म के दोषी को 20 साल की जेल:कोर्ट ने 10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, 14 गवाहों के बयान पर सुनाया फैसला

चूरू : चूरू की पोक्सो कोर्ट ने साल 2019 के एक मामले में आरोपी खेलकूद प्रशिक्षक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 14 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आरोपी खेलकूद प्रशिक्षक ने साल 2019 में एक 10 साल के बच्चे के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित बालक के पिता ने आरोपी के खिलाफ सिद्धमुख थाने में मामला दर्ज करवाया था।

पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि सिद्धमुख थाने में 28 जुलाई 2019 को मामला दर्ज हुआ था। जिसमें हरियाणा के गांव किरमारा निवासी प्रशिक्षक ने सिद्धमुख क्षेत्र के एक गांव में कबड्डी और दौड़ का प्रशिक्षण देने के लिए किराए के मकान में कोचिंग खोल रखी थी। यहां गांव के बच्चे खेलकूद का प्रशिक्षण लेते थे। यहां 10 वर्षीय बालक और उसका भाई भी प्रशिक्षण लेते थे। जब 10 वर्षीय बालक और उसका भाई प्रशिक्षण लेने के लिए गए तो वहां आरोपी प्रशिक्षक ने उसके भाई को तो चाय लाने के लिए बाहर भेज दिया। 10 वर्षीय नाबालिक के साथ कुकर्म किया। पीड़ित बालक के रोने पर आरोपी ने उसे धमकाया और उसे किसी को बताने पर उसकी ही बेइज्जती की बात कही। जब पीड़ित बालक घर पर आया तो उसके पिता ने उसके उदास होने का कारण पूछा। इसके बाद पीड़ित बालक ने अपने पिता को सारी घटना बताई। सिधमुख पुलिस ने पोक्सो की धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। पोक्सो कोर्ट ने मामले में दोषी को 20 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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