नियमित चुकारा करने वाले कृषकों से नही होगी ब्याज की वसूली
नियमित चुकारा करने वाले कृषकों से नही होगी ब्याज की वसूली
झुंझुनूं : ब्याज मुक्त फसली ऋण योजनान्तर्गत समितियों के द्वारा रबी 2023-24 में वितरित रु. 1.50 लाख तक के अल्पकालीन फसली ऋणों का चुकारा करने की देय तिथि 29.06.2024 से पूर्व/तक (30.06.2024 को रविवार होने के कारण) करने वाले नियमित ऋणी कृषकों को सम्पूर्ण 7 प्रतिशत ब्याज राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करवायी जा रही है। अर्थात उक्त ऋणों का नियमित चुकारा करने वाले नियमित कृषकों से कोई ब्याज वसूल नही किया जा रहा है। झुंझुनूं केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड झुंझुनूं के प्रबन्ध निदेशक संदीप शर्मा ने सभी ऋणी कृषकों से कहा है कि जिन्होने रबी फसल 2023-24 में अल्पकालीन फसली ऋण समिति से प्राप्त किया है, उस ऋण का चुकारा 29.06.2024 से पूर्व / तक कर योजना का लाभ उठावें ।
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