जयपुर : एमएसीटी केसों की विशेष कोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ दायर 3.83 करोड़ रुपए की क्लेम याचिका खारिज कर दी। बीमा कंपनी की ओर से बताया गया कि जिस व्यक्ति को कार चलाना नहीं आता, उसे ड्राइवर बताया गया है, जबकि किसी कार से हादसा ही नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने अंजू देवी की याचिका को खारिज कर दिया।
बीमा कंपनी के अधिवक्ता भागचंद भारद्वाज ने बताया कि मामले में पुलिस से दुबारा अनुसंधान करवाया तो ड्राइवर नागरमल ने पूछताछ में बताया कि वह कार चलाना ही नहीं जानता और उसका इस एक्सीडेंट से काेई संबंध नहीं है। वाहन मालिक के कहने पर कहा था कि वह ड्राइवर है। इस तथ्य की जानकारी बीमा कंपनी ने कोर्ट को दी और कहा कि फर्जीवाड़े से क्लेम लेने के लिए याचिका दायर की गई है।
दरअसल, याचिका में कहा गया था कि 5 अप्रैल 2021 को सेना में हवलदार व्यक्ति स्कूटी से जा रहे थे, रास्ते में कार ने टक्कर मार दी, जिसमें मौत हो गई थी, जबकि पुलिस ने जब दुबारा अनुसंधान किया तो सामने आया कि स्कूटी अनियंत्रित होकर गिरी थी। इससे सिर में गहरी चोटें आई थीं, जिससे मौत हो गई। मामले में फर्जीवाड़े की आशंका होने पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक वेद प्रकाश मित्तल ने पुलिस से दुबारा अनुसंधान करवाने के लिए कहा था।