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अस्पताल परिसर में धुम्रपान करने पर कोटपा एक्ट में किया चालान


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अस्पताल परिसर में धुम्रपान करने पर कोटपा एक्ट में किया चालान

अस्पताल परिसर में धुम्रपान करने पर कोटपा एक्ट में किया चालान

चूरू : जिला कलक्टर पुष्पा सत्यानी  के निर्देशानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के ओर से चलाये जा रहे राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध राजकीय डीबी जनरल अस्पताल परिसर में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कोटपा एक्ट में चालान किया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज शर्मा ने बताया कि इस दौरान अस्पताल परिसर में आने वाले मरीजों, उनके परिवारजनों व उपस्थित आमजन को धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई।

अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अहसान गौरी ने बताया कि अस्पताल परिसर में  धूम्रपान करते हुए व्यक्तियों पर कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 में कुल 9 चालान कार्रवाई कर 810 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया तथा धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को चिकित्सालय परिसर में धूम्रपान न करने की समझाइए की गई। इसी के साथ अस्पताल परिसर के बाहर दुकानदारों को भी तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने को लेकर हिदायत दी गई।

 इस दौरान राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला सलाहकार डॉ लाड कंवर, गगन शर्मा, कोटपा के राजेश कुमार शर्मा मौजूद रहे।

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