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एसआई भर्ती पेपरलीक केस में 2369 पन्नों की चार्जशीट पेश:सरगना जगदीश विश्नोई और 17 एसआई समेत 25 लोगों को बनाया आरोपी


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एसआई भर्ती पेपरलीक केस में 2369 पन्नों की चार्जशीट पेश:सरगना जगदीश विश्नोई और 17 एसआई समेत 25 लोगों को बनाया आरोपी

एसआई भर्ती पेपरलीक केस में 2369 पन्नों की चार्जशीट पेश:सरगना जगदीश विश्नोई और 17 एसआई समेत 25 लोगों को बनाया आरोपी

जयपुर : सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने 25 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। एसओजी की टीम ने मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर महानगर द्वितीय में 2369 पन्नों का चालान पेश किया। एसओजी की 15 से ज्यादा सदस्यों की टीम चालान की कई कॉपियां लेकर कोर्ट पहुंची और कोर्ट में जमा करवाई।

एसओजी ने पेपरलीक केस में 25 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया है।
एसओजी ने पेपरलीक केस में 25 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया है।

एसओजी की ओर से 17 चयनित एसआई (15 ट्रेनी एसआई) गिरोह के सरगना जगदीश विश्नोई सहित कुल 25 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। अब कोर्ट द्वारा एसओजी की ओर से पेश किए गए चालान का एनालिसिस किया जाएगा और उसके आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी।

एसओजी ने चालान में बढ़ाई धाराएं
एसओजी को मामले की जांच करते हुए 60 दिन का समय हो चुका था, इसलिए आज कोर्ट में चालान पेश करना था। एसओजी ने कोर्ट में चालान तो पेश कर दिया, लेकिन जज के सीट पर नहीं होने कारण चालान को देखा नहीं गया है। सोमवार को जज जॉइन करेंगे, इसके बाद आरोपियों के वकील को चालान दिया जाएगा। एसओजी ने कोर्ट में जो चालान पेश किया है, उसमें धाराएं बढ़ा दी गई है।

एसओजी ने जब पेपर लीक की एफआईआर दर्ज की थी तो उसमें 419, 420, 466, 468, 471 आईपीसी में मामला दर्ज किया था, लेकिन 60 दिन बाद एसओजी ने चालान में 477,477-A,408,409/34,201,120-बी को भी जोड़ दिया है।

12 आरोपियों की जमानत मामले पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपरलीक केस में एसओजी ने 36 ट्रेनी एसआई और 7 अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी किया है। इनमें से 11 ट्रेनी एसआई और एक कॉन्स्टेबल को जयपुर मेट्रो-द्वितीय की सीएमएम कोर्ट ने 12 अप्रैल को जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ सरकार हाईकोर्ट गई थी, जहां 15 अप्रैल को सुनवाई के बाद सीएमएम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

आरोपियों की ओर से कहा गया था कि उनके रिलीज ऑर्डर जारी हो चुके थे, लेकिन हाईकोर्ट ने गलत तरीके से उनकी रिहाई पर रोक लगाई है। गिरफ्तार ट्रेनी एसआई की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को हाईकोर्ट को निर्देश दिए थे कि वे 1 मई से सप्ताह भर के अंदर सुनवाई पूरी करके फैसला दे। अब हाईकोर्ट इस मामले में 6 मई को फाइनल सुनवाई करेगा।

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