वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने की अन्तिम तिथि 30 जून 2024 है इसके बाद कटेगा मोटा चलान
अब पुरानी गाड़ियों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी, इस तारीख के बाद परिवहन विभाग वसूलेगा मोटा चालान
खेतड़ी : राज्य में अब पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर परिवहन विभाग ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई कर चालान करेगा। परिवहन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 30 जून 2024 तक लगानी होगी।
जिला परिवहन अधिकारी रमेश यादव ने बताया कि 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने की अन्तिम तिथि 30 जून 2024 है। 30 जून के बाद वाहन पर HSRP नहीं लगे होने पर प्रथम बार ₹ 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा एवं जांच एजेंसियों को दुबारा मिलने पर ₹ 10000 का जुर्माना वसूला जाएगा साथ ही बिना HSRP के वाहन का किसी भी परिवहन कार्यालय में कोई भी कार्य सम्पादित नही किया जायेगा। इस हेतु आमजन को सुचित किया जाता है कि अपने वाहन की HSRP के लिए www.siam.in पर जाकर दाहिने कोने में Book HSRP par क्लिक कर आवेदन करे।
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