हत्या के मामले में चार को उम्रकैद:जुलाई 2021 में गुढ़ागौड़जी में हुई थी घटना, सरिया, पाइप एवं रॉड से किया था हमला
हत्या के मामले में चार को उम्रकैद:जुलाई 2021 में गुढ़ागौड़जी में हुई थी घटना, सरिया, पाइप एवं रॉड से किया था हमला

झुंझुनूं : अपर सेशन न्यायाधीश (एक) सीमा ढाका ने हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी गुढ़ागौड़जी निवासी शिवराज सिंह उर्फ लाला पुत्र पूर्ण सिंह, किशोर सिंह की कोटड़ी गुढ़ागौड़जी निवासी भवानी सिंह पुत्र गिरवर सिंह, करण सिंह पुत्र बुलेंद्र सिंह व गुढ़ागौड़जी निवासी नरेश कुमार पुत्र नत्थूराम हैं।
मामले के अनुसार 11 जुलाई 2021 को दुड़िया के मनोज कुमार पुत्र चिमनलाल ने रिपोर्ट दी कि उसके चाचा का लड़का महावीर प्रसाद पुत्र मंगलचंद 10 जुलाई 2021 की रात को करीब 10:30 बजे दवाई लेने अस्पताल जा रहा था। रास्ते में सड़क पर सामने से एक स्कार्पियो गाड़ी ने जान से मारने के उद्देश्य से उसकी कैंपर गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद स्कॉर्पियो में से शिवराज सिंह, भवानी सिंह, बंटी सिंह समेत 7-8 युवक नीचे उतरे और लोहे के सरिया, पाइप, रॉड आदि से महावीर पर जानलेवा हमला कर दिया। दोनों हाथ व पैर तोड़ कर मरा हुआ समझकर स्कार्पियो लेकर भाग गए।
किसी राहगीर की सूचना पर वे मौके पर पहुंचे और उसे गुढ़ा के सरकारी अस्पताल ले गए। जहां से रेफर कर दिया। इलाज के दौरान महावीर की मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट अनूप गिल व राज्य सरकार की तरफ से लोक अभियोजक कमल किशोर शर्मा ने पैरवी की। 60 दस्तावेज व 12 आर्टिकल पेश किए। 50 हजार रुपए का जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिए हैं। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी लिखा कि विक्रम सिंह व बंटी सिंह के विरूद्ध अभी जांच लंबित रखी गई है।