RBI Paytm Ban: पेटीएम यूजर्स के लिए बड़ी खबर, आरबीआई ने चलाया डंडा, ग्राहकों पर होगा सीधा असर
पेटीएम के लिए एक बुरी खबर आई है. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई सारी पाबंदियां लगा दी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी के बाद नई डिपॉजिट स्वीकार करने और क्रेडिट लेनदेन करने पर बैन लगा दिया है.
RBI Paytm Ban: पेटीएम के लिए एक बुरी खबर आई है. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई सारी पाबंदियां लगा दी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी के बाद नई डिपॉजिट एक्सेप्ट करने और क्रेडिट लेनदेन करने पर बैन लगा दिया है. इससे अब यूजर्स बैंकिंग और वॉलेट सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. केंद्रीय बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि 11 मार्च के बाद कंपनी नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगी. इस आदेश का लाखों यूजर्स पर सीधा असर पड़ने जा रहा है.
ग्राहकों का क्या होगा?
हालांकि, आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो मौजूदा ग्राहक हैं वह अपने अभी के अमाउंट का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं. चाहें वह पैसा सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल या फि कॉमन मोबिलिटी कार्ड में हो, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इस पर तारीख की कोई पाबंदी नहीं है. आपके खाते में अभी जितना पैसा है उसे आप आगे अपनी इच्छानुसार किसी भी तिथि तक इस्तेमाल कर सकते हैं.
इन सर्विस का फायदा नहीं उठा सकेंगे यूजर्स
29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी डिपॉजिट, क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी.
29 फरवरी के बाद सब बंद
आरबीआई ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम ग्राहक अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग व नेशनल मोबिलिटी कार्ड्स में पैसा नहीं डाल पाएंगे. हालांकि, ब्याज, कैशबैक और रिफंड उनके अकाउंट में आ सकते हैं. आरबीआई ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा नहीं दी जाएगी. केंद्रीय बैंक ने वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेज और पेटीएम पेमेंट्स सर्विस लिमिटेड की नोडल सेवाएं भी जल्द से जल्द बंद करने को कहा है.
RBI ने क्या कहा?
आरबीआई ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई अन्य बैंकिंग सेवाएं, जैसे फंड ट्रांसफर (एईपीएस, आईएमपीएस इत्यादि जैसी सेवाएं), बीबीपीओयू और यूपीआई सर्विस 29 फरवरी के बाद बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जानी चाहिए. केंद्रीय बैंक ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द किसी भी स्थिति में 29 फरवरी 2024 से पहले समाप्त करने का भी आदेश दिया है. आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च तक सभी पाइपलाइन ट्रांजैक्शन और नोडल खातों का निपटान करने का निर्देश दिया है और उसके बाद किसी भी अन्य लेनदेन पर रोक लगाने को कहा है.
इस वजह से आया ये फैसला
आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सर्विसेज को बैन करने का फैसला कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट में कमी पाए जाने के आधार पर लिया है. बैंक का कहना है कि कंपनी द्वारा पेश की जा रही जानकारी में अनियमितता पाई गई है. बैंक ने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं कहा है कि यह बैन कब तक जारी रहने वाला है. इससे यह स्पष्ट होता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के यूजर एक महीने के बाद सर्विस का फायदा नहीं उठा सकेंगे.