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एक लाख से ज्यादा गाड़ियों के कटेंगे चालान:1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट अनिवार्य


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एक लाख से ज्यादा गाड़ियों के कटेंगे चालान:1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट अनिवार्य

एक लाख से ज्यादा गाड़ियों के कटेंगे चालान:1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट अनिवार्य

टोंक : टोंक जिले के 1 लाख से ज्यादा वाहनों के चालान किए जाएंगे। इसकी वजह इन वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होना है। इस दायरे में अप्रैल 2019 से पहले खरीदे वाहन आ रहे हैं। यानि 2019 से पहले खरीदे वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं है तो उनका चालान किया जाएगा और ऐसे वाहन एक लाख से ज्यादा वाहन हैं। अब जल्द ही इन पर कार्रवाई की जाएगी।

जिला परिवहन अधिकारी संपत वर्मा बे बताया कि 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर परिवहन विभाग द्वारा चालान करने की कार्रवाई की जाएगी। वर्मा ने बताया कि टोंक जिले में करीब 1 लाख से अधिक ट्रक, कार, बाइक, ट्रैक्टर, ऑटो आदि वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी है।

उन्होंने बताया कि वाहन मालिक पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिला परिवहन ने बताया कि 01 अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों को आसानी से हटाया और बदला जा सकता था। इसके चलते वाहन चोरी की घटनाओं में भी काफी वृद्धि हुई। वाहन चोरी करने के बाद चोर पंजीकरण नंबरों को बदल देते थे, जिससे अधिकारियों के लिए वाहन को ट्रैक करना असंभव हो जाता था।

डीटीओ ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से पहले ऐसे पंजीकृत वाहन जिनका अंतिम अंक 1 एवं 2 है वह 29 फरवरी तक एचएसआरपी लगवा सकते है। उन्होंने बताया कि 3, 4 वाले अंतिम अंकों के वाहनों की 31 मार्च, 5, 6 अंकों की 30 अप्रैल, 7,8 अंकों की 31 मई एवं 9 एवं 0 अंकों वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 30 जून है।

पुराने वाहनों पर इस प्रकार लगवा सकते है नंबर प्लेट
डीटीओ वर्मा ने बताया कि वाहन स्वामी अपने पुराने वाहनों पर भी एसआईएएम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। पोर्टल पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन एवं चैसिस नंबर डालने होंगे। प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक कर सकेंगे। ऑनलाइन फीस जमा कर बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी। निर्धारित तिथि पर डीलर के कार्यालय जाकर प्लेट लगवा सकेंगे। एचएसआरपी प्लेट के लिए दुपहिया वाहन के 425 रुपये, तिपहिया के 470, चौपहिया के 695, मध्यम एवं भारी मोटर यान के 730 एवं ट्रैक्टर एवं कृषि कार्य संबंधित वाहन के लिए 495 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि निर्धारित दरों से अधिक राशि लेने पर विभाग द्वारा डीलर पर कार्रवाई की जाएगी।

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