कोचिंग में 16 साल से कम उम्र के छात्रों को दाखिला नहीं:संस्थानों को कराना होगा पंजीकरण
कोचिंग में 16 साल से कम उम्र के छात्रों को दाखिला नहीं:संस्थानों को कराना होगा पंजीकरण

नई दिल्ली. देश में कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दे सकेगा। इसके साथ ही अच्छे नंबर और रैंक दिलाने की गारंटी जैसे वादे नहीं कर सकेगा। शिक्षा मंत्रालय ने संस्थानों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार का मानना है कि इससे देशभर में बेतरतीब चल रहे कोचिंग संस्थानों पर रोक लगाई जा सकेगी। मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दिए हैं। कोचिंग संस्थानों को सरकार के दिशा-निर्देशों के जारी होने के बाद तीन माह में पंजीकरण कराना होगा।
मंत्रालय ने यह निर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, सुविधाओं की कमी और शिक्षण पद्धतियों के बारे में मिली शिकायतों के बाद जारी किए हैं। मंत्रालय ने सुझाव दिया कि संस्थान की ओर से निर्देशों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाना चाहिए और अत्यधिक शुल्क वसूलने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार कोचिंग संस्थान की गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी।
गाइडलाइन:
कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर सकता।
विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए।
संस्थान किसी भी दावे को लेकर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवा सकते।
संस्थान ऐसे किसी भी शिक्षक और अन्य व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकता, जो नैतिक कदाचार में दोषी ठहराया गया हो।
कोचिंग संस्थानों को वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, कोर्स की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और लिए जाने वाले शुल्क का विवरण देना होगा।
विद्यार्थियों को तनाव से बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। इस स्थिति में विद्यार्थियों को सहायता के लिए व्यवस्था करनी होगी।
पाठ्यक्रमों का शुल्क पारदर्शी व तार्किक होना चाहिए। छात्र बीच में पाठ्यक्रम छोड़ता है तो बची हुई अवधि की फीस लौटानी होगी।