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फ्लैट का कब्जा नहीं दिया, बिल्डर की प्रॉपर्टी होगी सील:रेरा ने लोगों को दी राहत, पजेशन नहीं मिलने पर पैसा भी दिलाएंगे


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फ्लैट का कब्जा नहीं दिया, बिल्डर की प्रॉपर्टी होगी सील:रेरा ने लोगों को दी राहत, पजेशन नहीं मिलने पर पैसा भी दिलाएंगे

फ्लैट का कब्जा नहीं दिया, बिल्डर की प्रॉपर्टी होगी सील:रेरा ने लोगों को दी राहत, पजेशन नहीं मिलने पर पैसा भी दिलाएंगे

जयपुर : घर लेने के लिए एक-एक पूंजी देने के बाद भी कई बिल्डर समय पर पजेशन नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) ने उन लोगों को राहत दी है जिन्होंने मकान लेने के लिए पैसा तो बिल्डर को दे दिया, लेकिन बिल्डर ने कई साल तक पजेशन नहीं दिया। रेरा ने एक फैसला सुनाते हुए बिल्डर की अनसॉल्ड प्रोपर्टी को सील करने के आदेश दिए हैं ताकि इनको ऑक्शन करके परिवादी का पैसा लौटाया जा सके।

मामला जुड़ा है जगतपुरा स्थित डी मार्ट के पास बन रहे प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव 444 से। यहां बिल्डर प्रमोटर विशाल शर्मा और नवीन हीरानंदानी ने परिवादियों को अप्रैल, 2018 में फ्लैट का कब्जा देने का वादा किया। लेकिन अप्रैल, 2018 में प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ।

जब परिवादियों ने बुकिंग निरस्त करने की मांग की और बिल्डर से पैसा मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद परिवादियों ने रेरा में याचिका दायर की थी। परिवादी के एडवोकेट ऋषि माहेश्वरी ने बताया- संजीव मीणा, नीलू रावत, राजीव यादव, शशि गुप्ता ने 2014 से 2015 में बिल्डर वीएन बिल्डटैक प्रा. लि. के प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव 444 में फ्लैट बुक करवाया था। इन्होंने समय पर पजेशन नहीं दिया और ना ही परिवादियों को पैसा दिया। इस पर रेरा में याचिका दायर की गई औ रेरा ने मई, 2022 में बिल्डर के खिलाफ अप्रैल, 2018 से 9.4 % ब्याज सहित मूलधन सौंपने के आदेश दिए। इस पर बिल्डर ने थोड़ा समय मांगा और 31 दिसंबर, 2022 से पैसा देने का आश्वासन दिया। दिसंबर में भी फ्लैट का पैसा नहीं लौटाया तो परिवादियों ने दोबारा बिल्डर को जमा पैसे लौटाने के लिए कहा।

परिवादियों ने फिर रेरा ऑथोरिटी में याचिका लगाई

इसके साथ ही सितंबर, 2023 को बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन भी एक्सपायर हो गया और पैसा भी नहीं लौटाया तो परिवादियों ने फिर रेरा ऑथोरिटी में याचिका लगाई। याचिका पर सुनवाई करते हुए रेरा ऑथोरिटी ने सेक्शन 40(1) के तहत करीब दस दिन पहले ही रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर बिल्डर के प्रोजेक्ट की तमाम अनसॉल्ड प्रोपर्टी को अटैच करने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि बिल्डर शुरू से ही विवादों में रहा है। इससे पूर्व में भी परिवादी अनिता कौशिक ने बिल्डर के चेक बाउंस का मामला रेरा में लाई थी और याचिका दायर की थी। यहां भी रेरा ने बिल्डर के खिलाफ फैसला सुनाया लेकिन इसकी भी पालना नहीं की गई। ऐसे में अब लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं उनका पैसा और मकान का सपना डूब नहीं जाए।

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