अधिग्रहित वाहन समय पर नहीं पहुंचा तो पंजीयन निरस्त होगा
अधिग्रहित वाहन समय पर नहीं पहुंचा तो पंजीयन निरस्त होगा

खेतड़ी : चुनाव संबंधी मतदान दलों व सुरक्षा कर्मियों के लिए अधिग्रहित किए गए वाहन निर्धारित समय व स्थान पर पहुंचने के लिए वाहन स्वामियों को निर्देशित किया गया है। परिवहन अधिकारी रमेश कुमार यादव ने बताया कि लापरवाही बरतने वाले वाहन स्वामियों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी उसको एक साल की जेल या जुर्माना अथवा दोनों ही सजा दी सकती है।
संबंधित वाहन का पंजीयन निरस्त किया जा सकता है। ध्यान रहे विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव संबंधी मतदान दलों व सुरक्षा कर्मियों को वाहन व्यवस्था के लिए जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जिन वाहनों का अधिग्रहण किया गया है उनके स्वामियों को अधिग्रहण फार्म दिया गया है। जिला परिवहन अधिकारी रमेश कुमार यादव ने बताया कि खेतड़ी से वाहनों को अधिग्रहण किया गया है, उन्हें अधिग्रहण फार्म भी दिया गया है जिसमें समय व दिनांक दी गई है। परिवहन अधिकारी ने बताया कि जो भी आदेशों का उल्लंघन करेगा उस दिन किसी विवाह समारोह में संचालित पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहन मालिकों को सलाह दी है कि वे समय पर वाहन उपलब्ध करवाएं।