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1 अक्टूबर से जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नए नियम लागू


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1 अक्टूबर से जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नए नियम लागू

1 अक्टूबर से जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नए नियम लागू

जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान

चूरू : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधान 1 अक्टूबर से लागू होंगे। जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सुराणा ने संबंधित अधिकारियों को संशोधित नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

सांख्यिकी उप निदेशक भागचंद खारिया ने बताया कि संशोधन के तहत जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के एक वर्ष बाद और दो वर्ष के भीतर देने पर पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही किया जाएगा। इसके लिए जन्म या मृत्यु की घटना की सत्यता का सत्यापन और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

वहीं, जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष बाद देने पर पंजीकरण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही हो सकेगा। इसमें भी घटना की सत्यता के सत्यापन और निर्धारित शुल्क की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिला प्रशासन ने उपखंड अधिकारियों, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों, तहसीलदारों तथा नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका और ग्राम पंचायतों के रजिस्ट्रारों को नए प्रावधानों की अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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