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नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की जेल:अनजान नंबरों से कॉल कर लड़की को बातों में फंसाया, फिर गाड़ी में डालकर ले गया


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नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की जेल:अनजान नंबरों से कॉल कर लड़की को बातों में फंसाया, फिर गाड़ी में डालकर ले गया

नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की जेल:अनजान नंबरों से कॉल कर लड़की को बातों में फंसाया, फिर गाड़ी में डालकर ले गया

सीकर : सीकर की पॉक्सो कोर्ट 1 ने 16 साल की नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जज विक्रम चौधरी ने यह फैसला सुनाया है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने अनजान नंबरों से नाबालिग को कॉल कर बातचीत शुरू की और उसे अपनी बातों में फंसाया। इसके बाद उसे अकेले बुलाकर गाड़ी में बैठाया और ले गया। इस दौरान उसके दोस्त ने भी उसके साथ छेड़छाड़ की। हालांकि, इस मामले में अभी सहयोगी दोस्त अभी फरार चल रहा है। ऐसे में उसके खिलाफ अभी कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है।

अनजान नंबर से कॉल आया और अपनी बातों में फंसाया

लोक अभियोजक भवानी सिंह जेरठी ने बताया कि 19 मार्च 2024 को 16 साल की नाबालिग लड़की के भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसमें बताया गया कि करीब एक महीने पहले अनजान नंबर से कॉल आया और अपनी बातों में फंसा लिया। इसके बाद मुख्य आरोपी नाबालिग लड़की से बात करने लगा। बात करते समय आरोपी बातों ही बातों में लड़की से शादी की बात करने लगा।

18 मार्च की रात करीब 11 बजे आरोपी अपने एक साथी को अपने साथ लेकर आया, जो नाबालिग को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए। इस दौरान गाड़ी में ही मुख्य आरोपी ने रेप किया और उसके सहयोगी ने भी नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। फिर उसे रास्ते में ही उतार दिया।

मुकदमा दर्ज कर आरोपी और सहयोगी गिरफ्तार

जेरठी ने बताया कि घर पर आने के बाद नाबालिग लड़की ने यह बात अपने परिजनों को बताई और फिर पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 17 गवाह और 33 साक्ष्यप पेश किए गए। हालांकि, कोर्ट में ट्रायल चलने के दौरान सहयोगी आरोपी 24 अगस्त 2026 के बाद से फरार हो गया।

ऐसे में अब मुख्य आरोपी को कोर्ट के द्वारा 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को पीड़ित मुआवजा स्कीम से 2 लाख रुपए दिलवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया है। मामले में सहयोगी आरोपी अभी फरार है, ऐसे में उसकी सजा नहीं सुनाई गई है।

कोर्ट ने कहा- ऐसे अपराधों से न्याय-कानून पर उठ जाएगा भरोसा

इस मामले में कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई है कि नाबालिग लड़कियों के साथ इस तरह का अपराध होने लगेगा तो लोगों का न्याय और कानून से भरोसा ही उठ जाएगा। आरोपी के द्वारा किए गए अपराध का सामाजिक परिपेक्ष पर बड़ा गहरा और विपरीत असर होगा जो किसी हाल में बर्दाश्त नहीं है। अतः सभ्य समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगाना आवश्यक है, जिससे कि इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं हो।

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