एमडी और पिस्टल बरामदगी मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत, एडवोकेट दिनदयाल प्रजापत ने की पैरवी
एमडी और पिस्टल बरामदगी मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत, एडवोकेट दिनदयाल प्रजापत ने की पैरवी
जनमानस शेखावाटी सवांददाता : गजराज शर्मा
बीदासर : बीदासर थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में विशेष न्यायाधीश सुजानगढ़ ने दो आरोपियों को जमानत दे दी। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक-एक जमानत पेश करने की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता दीनदयाल प्रजापत ने बताया कि बीदासर थाना पुलिस ने रामनारायण नाथ व हुकमाराम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में मामला दर्ज किया था।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों की कार की तलाशी में अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बियों से कुल 1.01 ग्राम एमडी (मेफेड्रोन) तथा एक देसी पिस्टल बरामद होने का दावा किया था। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
अधिवक्ता दीनदयाल प्रजापत के अनुसार, जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि कथित बरामदगी संदिग्ध परिस्थितियों में दर्शाई गई है, बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है तथा जांच अभी जारी है। साथ ही दोनों आरोपियों का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने केस डायरी, अनुसंधान रिपोर्ट तथा दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए पाया कि मामले की जांच और विचारण पूरा होने में समय लग सकता है।
न्यायालय ने यह भी माना कि दोनों आरोपियों का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और फिलहाल उनसे किसी अन्य बरामदगी की आवश्यकता भी शेष नहीं है। इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट न्यायाधीश महेन्द्र सिंह मीणा ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए प्रत्येक को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके एवं 50 हजार रुपए की एक-एक जमानत प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए।
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