स्ट्रीट लाइट के लिए कोर्ट पहुंचा आम आदमी, लोक अदालत के आदेश के बाद भी नहीं जागी नगर परिषद
सुजानगढ़ में मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रशासन पर सवाल, 30 दिन बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान
सुजानगढ़ : शहर में एक स्ट्रीट लाइट लगवाने और मोहल्ले की सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए अब आम नागरिकों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है। ऐसा ही मामला सुजानगढ़ नगर परिषद का सामने आया है, जहां स्थायी लोक अदालत, चूरू के स्पष्ट आदेश के बावजूद 30 दिन बीतने के बाद भी वार्ड-46 में स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई। इससे नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं।
महीनों तक लगाता रहा नगर परिषद के चक्कर
वार्ड-46 स्थित प्रगति नगर निवासी गोपाल दाधीच ने बताया कि उनके घर के पास लगा विद्युत पोल टूट जाने के बाद नया पोल तो लगा दिया गया, लेकिन उस पर स्ट्रीट लाइट दोबारा नहीं लगाई गई। इससे क्षेत्र में लंबे समय से अंधेरा बना हुआ है। कई बार नगर परिषद अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।
लोक अदालत ने दिए थे 30 दिन में कार्रवाई के आदेश
नगर परिषद से निराश होकर गोपाल दाधीच ने स्थायी लोक अदालत, चूरू का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के बाद 12 मई 2026 को लोक अदालत ने नगर परिषद को क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए तथा 30 दिन के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया।
हालांकि आदेश की समय सीमा पूरी होने के बाद भी नगर परिषद की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिवादी का आरोप है कि परिषद न्यायालय के आदेशों की भी अनदेखी कर रही है।
आयुक्त बोले-संबंधित अधिकारी को किया पाबंद
नगर परिषद आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे तहसीलदार गिरधारी लाल ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आने के बाद संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगाने और सफाई व्यवस्था सुधारने का कार्य कराया जाएगा।
प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल
इस पूरे मामले ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक स्ट्रीट लाइट और नियमित सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए नागरिक को पहले सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ें और फिर न्यायालय की शरण लेनी पड़े, यह प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। अब देखना यह होगा कि न्यायालय के आदेश के बाद भी कार्रवाई में हो रही देरी पर नगर परिषद कब तक जागती है।
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