झुंझुनूं : राजस्थान हाई कोर्ट कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती में ओबीसी वर्ग व अन्य आरक्षित की कटऑफ़ अधिक रहने के मामले में आज हाई कोर्ट की खंड पीठ जस्टिस एम एम श्रीवास्तव व अनिल उपमन ने सुनवाई
राजस्थान हाई कोर्ट कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती में ओबीसी वर्ग व अन्य आरक्षित की कटऑफ़ अधिक रहने के मामले में आज हाई कोर्ट की खंड पीठ जस्टिस एम एम श्रीवास्तव व अनिल उपमन ने सुनवाई
जनमानस शेखावाटी संवाददाता : नीलेश मुदगल
झुंझुनूं : राजस्थान हाई कोर्ट कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती में ओबीसी वर्ग व अन्य आरक्षित की कटऑफ़ अधिक रहने के मामले में आज हाई कोर्ट की खंड पीठ जस्टिस एम एम श्रीवास्तव व अनिल उपमन ने सुनवाई कर याचिकाकर्ता पूजा सैनी व पंकज दरिया को कंप्यूटर दक्षता व टाईप टेस्ट में शामिल करने का आदेश दिया है। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया की ओबीसी की कट ऑफ़ 230.44 रही व सामान्य वर्ग की कटऑफ़ 196.34 रही सामान्य वर्ग से अधिक लाने के बावजूद उन्हें वंचित करना ग़लत है अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने यह भी बताया की जहा लिखित और टाईप टेस्ट दोनू के अंक जोड़ते हो फिर मेरिट बनती हो वहाँ ओबीसी की ज़्यादा कट् ऑफ़ नहीं जा सकती एक मई को हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने इस भर्ती का परिणाम जारी किया था इसे याचिका चुनौती दी आरक्षित वर्ग को टाईप टेस्ट में शामिल करने की माँग की हाई कोर्ट ने आगामी परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है।
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