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घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरुपयोग व अवैध रिफिलिंग की आकस्मिक जांच कर 23 सिलेंडर को किया जब्त


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घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरुपयोग व अवैध रिफिलिंग की आकस्मिक जांच कर 23 सिलेंडर को किया जब्त

घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरुपयोग व अवैध रिफिलिंग की आकस्मिक जांच कर 23 सिलेंडर को किया जब्त

जनमानस शेखावाटी सवंददाता : नैना शेखावत

सीकर : नगर परिषद क्षेत्र सीकर में होटल, रेस्टोरेन्ट, भण्डारा, रसोई इत्यादि पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग को रोकने एवं वाहन में अवैद्य रिफिलिंग की जांच के लिए गठित जांच दल द्वारा शुक्रवार को आकस्मिक जांच कर कार्यवाही की गई। मौके पर कार्यवाही में सुनीता वर्मा प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक सुरभि मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक अनुराग बैरवाल द्वारा गैस सिलेण्डरों की जांच कार्यवाही में एलपीजी की उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा के कुल 23 गैस सिलेण्डर वाहनो में अवैद्य रिफलिंग किया जाना पाया गया। इस कार्यवाही में प्रगति स्कूल के पास, धोद रोड़ से (15) एवं चौहान सीमेंट सप्लायर्स रेजीडेंसी से (8) घरेलू गैस सिलेण्डर अवैद्य रिफलिंग करते हुए पाये जाने पर जब्त किया गया। मौके पर पूछताछ करने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। द्रवित पेट्रोलियम गैस आपूर्ति उपबंधों का इन प्रतिष्ठानों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था, जिस पर गैस सिलेण्डरों को मौके पर ही जब्त कर फर्द अधिग्रहण तैयार की गई तथा संबंधित गैस एजेन्सी को सुपुर्दगी नामे पर किसी प्रकार का रद्दोबदल परिवर्तन, खुर्दबुर्द न करते हुए सुरक्षित रखने की शर्त के अध्याधीन सुपुर्दगी में संभलाया गया। घरेलू सिलेण्डरों में भरी द्रवित गैस ज्वलनशील पदार्थ है, जिसका शीघ्र निस्तारण धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर, सीकर में प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए प्रवर्तन दस्ते को निर्देशित किया गया।

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