जन्म-मृत्यु सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन में देरी पर होगी कार्रवाई:झुंझुनूं में नगर परिषद आयुक्त के निर्देश, बोले- प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही बर्दाश्त नहीं
जन्म-मृत्यु सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन में देरी पर होगी कार्रवाई:झुंझुनूं में नगर परिषद आयुक्त के निर्देश, बोले- प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही बर्दाश्त नहीं
झुंझुनूं : झुंझुनूं शहर में जन्म और मृत्यु की घटनाओं का समय पर रजिस्ट्रेशन न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ नगर परिषद सख्त हो गई है। नगर परिषद आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिले के सभी अस्पतालों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है। इसके तहत यदि 21 दिन के भीतर पोर्टल पर सूचना दर्ज नहीं की गई, तो भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
इसके तहत पहले जन्म-मृत्यु पंजीकरण में देरी होने पर मात्र 50 रुपए की पेनल्टी लगती थी, जिसे अब बढ़ाकर न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1000 रुपए कर दिया गया है।
नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचलिया के अनुसार- अस्पताल प्रबंधन जन्म या मृत्यु की सूचना ‘पहचान पोर्टल’ पर अपलोड करने में लंबा समय लगा देते हैं। जब आम आदमी प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि अस्पताल ने डेटा ही फीड नहीं किया। समय सीमा (21 दिन) निकलने के बाद पोर्टल पर लेट फीस ऑटोमैटिक जुड़ जाती है, जिसका भुगतान मजबूरन आम नागरिक को करना पड़ता है।
नगर परिषद आयुक्त ने सभी निजी हॉस्पिटल्स को पत्र जारी कर निर्देश दिए है कि जिन निजी चिकित्सा संस्थानों को आईडी और पासवर्ड आवंटित किए जा चुके हैं, वे पाबंद हैं कि हर घटना को निर्धारित समय में दर्ज करें।
अस्पतालों द्वारा की जा रही देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि सूचना समय पर पोर्टल पर नहीं चढ़ाई गई, तो संबंधित अस्पताल के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि आपका बच्चा किसी निजी अस्पताल में हुआ है या किसी परिजन की मृत्यु अस्पताल में हुई है, तो तुरंत सुनिश्चित करें कि अस्पताल ने पोर्टल पर एंट्री कर दी है।
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