रिटायरमेंट से 16 महीने पहले प्रधानाचार्य का तबादला,हाईकोर्ट की रोक:याचिका में तबादला नीति की अवहेलना करने का आरोप, 22 सितंबर को किया था तबादला
रिटायरमेंट से 16 महीने पहले प्रधानाचार्य का तबादला,हाईकोर्ट की रोक:याचिका में तबादला नीति की अवहेलना करने का आरोप, 22 सितंबर को किया था तबादला
जयपुर : हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट से 16 महीने पहले प्रधानाचार्य का तबादला करने के शिक्षा विभाग के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने यह रोक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सीकर में कार्यरत प्रधानाचार्य रामचंद्र सिंह बगडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिकाकर्ता के वकील संदीप कलवानिया ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने 22 सितंबर को चार हजार से अधिक प्रधानाचार्य के तबादला आदेश जारी किए थे। इसमें प्रार्थी का कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) सीकर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथावाडा जिला नागौर में तबादला कर दिया गया है। तबादला आदेश की पालना में कार्यमुक्त भी कर दिया गया है।
उन्होंने कहा- विभाग ने बिना प्रशासनिक आवश्यकता के अन्य कार्मिक को समायोजित करने के आशय से प्रार्थी का तबादला किया है। प्रार्थी के स्थान पर लगाए कार्मिक का चार महीने में ही तबादला किया गया है। जबकि उसका पदस्थापन पदौन्नति उपरांत काउंसलिंग के माध्यम से किया गया था।
उन्होंने बताया कि विभाग ने राज्य सरकार की तबादला नीति की अवहेलना में प्रार्थी का तबादला किया गया है क्योंकि प्रार्थी की 16 महीने बाद राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति होने वाली है और सेवानिवृत्ति में दो साल से कम का समय शेष है, लिहाजा तबादला एवं कार्यमुक्त करने के आदेश को निरस्त किया जाए।
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