अमेजॉन को कंज्यूमर कोर्ट ने 52,500 रुपए का जुर्माना लगाया, वॉटर प्यूरीफायर न देने पर आदेश
अमेजॉन को कंज्यूमर कोर्ट ने 52,500 रुपए का जुर्माना लगाया, वॉटर प्यूरीफायर न देने पर आदेश

झुंझुनूं : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अमेजॉन पर 52,500 रुपए का जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि या तो ई-कॉमर्स कंपनी उपभोक्ता को वॉटर प्यूरीफायर डिलीवर करे या बुकिंग अमाउंट लौटाए।
आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील और सदस्य प्रमेन्द्र सैनी की बेंच ने यह फैसला झुंझुनूं के निवासी अभिषेक कुमार द्वारा दायर शिकायत पर सुनाया। अभिषेक ने 18 अगस्त 2023 को अमेजॉन डॉट इन से ऑफर में 1,499 रुपए का वॉटर प्यूरीफायर खरीदा था, लेकिन उसे जुलाई 2024 तक डिलीवरी नहीं मिली और भुगतान भी वापस नहीं किया गया।
आयोग ने अमेजॉन के इस व्यवहार को अनुचित व्यापार प्रथा (Unfair Trade Practice) और डार्क पैटर्न (Dark Pattern) माना। अध्यक्ष मील ने टिप्पणी की कि अमेजॉन का यह कार्य डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म की पवित्रता को भी चुनौती देता है।
आयोग ने आदेश दिया कि अमेजॉन जुर्माना राशि के साथ-साथ या तो वॉटर प्यूरीफायर तुरंत डिलीवर करे, या उपभोक्ता से प्राप्त 1,499 रुपए वापस करे।