राजस्थान रोडवेज का मामला : फर्जी दस्तावेजों से नियुक्त चालक सतवीर सिंह बर्खास्त, नियुक्ति प्रारंभ से शून्य घोषित
राजस्थान रोडवेज का मामला : फर्जी दस्तावेजों से नियुक्त चालक सतवीर सिंह बर्खास्त, नियुक्ति प्रारंभ से शून्य घोषित

जनमानस शेखावाटी सवंददाता : चंद्रकांत बंका
झुंझुनूं : राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) ने जयपुर आगार के चालक सतवीर सिंह पुत्र रामूराम को फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का दोषी मानते हुए सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है।
निगम की विभागीय जांच में यह साबित हुआ कि सतवीर सिंह ने आठवीं कक्षा उत्तीर्ण का जाली टी.सी. (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) प्रस्तुत कर चालक पद पर नियुक्ति पाई थी। विद्यालय से सत्यापन रिपोर्ट तथा स्वयं सतवीर सिंह द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर में भी दस्तावेज फर्जी पाए गए।
उच्च न्यायालय, जयपुर ने भी 20 सितम्बर 2025 को दायर याचिका खारिज करते हुए निगम को आगे की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र किया था। इसके बाद आरोपी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई ठोस सबूत प्रस्तुत कर पाया।
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) एवं प्राधिकृत अनुशासनिक अधिकारी चाँद मल वर्मा ने आदेश जारी कर कहा कि आरोपी ने धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से नौकरी प्राप्त की, इसलिए उसकी नियुक्ति प्रारंभ से ही शून्य (ab initio void) मानी जाएगी। बर्खास्तगी का आदेश 29 सितम्बर 2025 को निगम मुख्यालय से जारी किया गया।