अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु उपखंड मजिस्ट्रेट अधिकृत
अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु उपखंड मजिस्ट्रेट अधिकृत
चूरू : जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी कर दीपावली पर्व-2025 पर विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 84 (संशोधित परामर्शदात्री-2021) के अन्तर्गत अपने-अपने उपखंड क्षेत्र में कार्यरत उपखंड मजिस्ट्रेटों को अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अधिकृत कर निर्देशित किया गया है कि केवल ग्रीन आतिशबाजी विक्रय के लिए शहरी क्षेत्र में इच्छुक आवेदकों को अस्थायी आतिशबाजी लाईसेंस जारी करने हेतु सभी आवेदकों को शहर से बाहर एक ही स्थान का चयन कर आतिशबाजी का अस्थायी लाईसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया है।
जारी आदेशानुसार इस हेतु एकल प्रस्तावित स्थल जो सघन आबादी क्षेत्र से बाहर हो, यातायात बाधित नहीं हो, सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हो व सुगम अग्निशमन पहुंच मार्ग हो इत्यादि बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने-अपने उपखण्ड क्षेत्र में उपयुक्त रिक्त भूमि का चयन कर आतिशबाजी विस्फोटक पदार्थ के विक्रय हेतु ले-आउट प्लान तैयार कर नियम 84 के तहत अपने उपखण्ड क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों एवं आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं से आपसी समन्वय से प्रस्ताव तैयार कर शैड्स की क्षमता सहित (कि कितने अनुज्ञप्तिधारी एक शैड में दुकान लगा सकते हैं) कार्ययोजना बनाकर अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी के साथ स्थानों के चयन में बरती जाने वाली सावधानियां/सुविधाओं तथा सभी उपखंड मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने उपखण्ड क्षेत्र में आगामी दीपावली पर्व पर अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए गए हैं।