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सांसद अमराराम और 2 पूर्व MLA समेत 20 बरी:एडीजे कोर्ट-1 ने फैसला सुनाया, दो दिन सड़क जाम कर किया था विरोध-प्रदर्शन


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सांसद अमराराम और 2 पूर्व MLA समेत 20 बरी:एडीजे कोर्ट-1 ने फैसला सुनाया, दो दिन सड़क जाम कर किया था विरोध-प्रदर्शन

सांसद अमराराम और 2 पूर्व MLA समेत 20 बरी:एडीजे कोर्ट-1 ने फैसला सुनाया, दो दिन सड़क जाम कर किया था विरोध-प्रदर्शन

जनमानस शेखावाटी सवंददाता : नैना शेखावत

सीकर : सीकर कलेक्ट्रेट के सामने रोड जाम कर धरना-प्रदर्शन करने वाले 20 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। एसएफआई स्टूडेंट पर लाठीचार्ज के विरोध में मौजूदा सांसद अमराराम, पूर्व भादरा विधायक बलवान पूनिया समेत सैकड़ों लोगों ने दो दिन तक सड़क पर जाम लगाया था, इसको लेकर आज दोपहर एडीजे कोर्ट-1 ने फैसला सुनाया है।

एडवोकेट झाबरमल रायल ने बताया कि 17 सितंबर 2019 को तत्कालीन कोतवाली थानाधिकारी श्रीचंद ने मामला दर्ज करवाया था। जिसमें बताया कि 28 अगस्त 2019 को छात्रसंघ चुनाव की काउंटिंग के दौरान स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की छात्राओं ने धरना-प्रदर्शन किया था। उन्होंने कल्याण बालिका महाविद्यालय सीकर के प्रिंसिपल को निलंबित करने की मांग की थी, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट के सामने रोड जाम कर दिया। छात्राओं को रोड से हटाने को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की थी। छात्राओं पर लाठीचार्ज का भी आरोप लगाया था।

ये था मामला

छात्राओं पर की गई पुलिस की कार्रवाई के विरोध में 16 सितंबर 2019 को अमराराम, उनके भाई और पूर्व विधायक पेमाराम, पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने सभा की। कृषि मंडी में सभा के बाद रैली के रूप में कल्याण सर्किल पहुंचे। फिर यहां से कलेक्ट्रेट पहुंचे और सड़क को जाम कर दिया। छात्राओं पर की गई कार्रवाई में मौजूद पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

इस दौरान एसएफआई के छात्रों और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जनवादी नौजवान सभा, किसान संगठनों से जुड़े कई पदाधिकारी, पूर्व विधायक अमराराम, पेमाराम, किशन पारीक, सुभाष नेहरा के नेतृत्व में रूडसिंह महला, तत्कालीन भादरा विधायक बलवान पूनिया, रामप्रसाद जांगिड़, हरफूल बाजिया, भागीरथ नेतड़ सहित करीब 800 से 1000 लोग वहां जमा हो गए।

सड़क पर दो दिन जाम लगाया

पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उनसे समझाइश की, लेकिन वे नहीं माने। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम रखी। इसके बाद 17 सितंबर को धरना स्थल पर लाउडस्पीकर पर भाषण और नारेबाजी की जा रही थी। साथ ही पुलिस को गालियां दी जा रही थी। इसको लेकर पुलिस ने केस दर्ज कराया।

कोर्ट ने इनको किया बरी

पुलिस ने मामले में 20 लोगों को आरोपी बनाया। इनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। जिसके बाद आज सीकर की एडीजे कोर्ट संख्या 1 ने मामले में आरोपी मौजूदा सांसद अमराराम, पूर्व विधायक पेमाराम, हरफूल बाजिया, कय्यूम कुरैशी, रूडसिंह महला, जयप्रकाश पूनिया, सत्यजीत भींचर, महावीर मुंडवाड़ा, आबिद, सुभाष जाखड़, सागर, उस्मान, सुरेश, सुभाष नेहरा, विजेंद्र ढाका, बनवारी, रामप्रसाद, किशन लाल, भागीरथ और बलवान पूनिया को बरी किया गया है।

कोर्ट का फैसला आने के बाद सांसद अमराराम ने कहा- सरकार के इशारे पर छात्र संघ चुनाव में प्रशासन ने धांधली की थी। जिसका सभी संगठन विरोध कर रहे थे। उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। लेकिन आज सभी दोष मुक्त (बरी) हो गए, यह लोकतंत्र की जीत है।

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