[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

पुलिस एक्ट में जप्त वाहनों के मालिकों की तलाश जारी


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

पुलिस एक्ट में जप्त वाहनों के मालिकों की तलाश जारी

पुलिस एक्ट में जप्त वाहनों के मालिकों की तलाश जारी

जनमानस शेखावाटी सवंददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : जिले के विभिन्न पुलिस थानों में पुलिस एक्ट में जो वाहन जप्त किए गए थे। उनके वारिसान की काफी तलाश किये जाने के उपरान्त भी इसका अभी तक कोई भी अदावाकृत नहीं आया हैं। पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि पुलिस थाना कोतवाली में 7 दुपहिया वाहन व 1कार, 1 बोलेरो पुलिस थाना पिलानी में 1 कार, पुलिस थाना चिडावा में 3 दुपहिया वाहन, पुलिस थाना नवलगढ में 1 दुपहिया वाहन व 1 चौपहिया वाहन, पुलिस थाना सिंघाना में 15 दुपहिया वाहन, थाना खेतडी में दुपहिया वाहन 59 जप्त, थाना मण्डावा मे दुपहिया वाहन 7 शामिल है। उक्त संदिग्ध अदावाकृत सम्पति के संबंध में जिस किसी को कोई आपति हो अथवा कोई वारिस (मालिक) हो तो इश्तेहार की तारीख से एक माह (30 दिन) के अन्दर-अन्दर कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं या संबधित थाने पर उपस्थित होकर अपना हक व सबूत प्रस्तुत करें। यदि उस अवधि के अन्दर कोई अपना हक साबित नहीं करेगा तो नियत अवधि समाप्त होने के उपरान्त इन वाहनों के संबंध में किसी तरह की आपति अथवा ऐतराज पर विचार नहीं किया जावेगा एवं इन वाहनों / सम्पति को संदिग्ध (लावारिस) मानते हुये राजस्थान पुलिस नियम 2008 के नियम 8 के तहत नियमानुसार नीलाम किया जाकर नीलामी राशि राजकोष में जमा करा दी जावेगी। वाहनों/ सम्पति की सूचि वाहन समन्वय सॉफ्टवेयर व जीपनेट पर उपलब्ध है व संबंधित थाने पर उपस्थित होकर भी देखी जा सकती हैं।

Related Articles