एग्री स्टैक फार्मर आईडी अनिवार्य
एग्री स्टैक फार्मर आईडी अनिवार्य
जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद अली पठान
चूरू : कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठन मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत एनसीआईपी पर गैर ऋणी कृषकों के फसल बीमा आवेदन सृजन के लिए एग्री स्टैक फार्मर आईडी अनिवार्य की गई है।
कृषि संयुक्त निदेशक राजकुमार कुल्हरी ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई, 2025 तक उपलब्ध एग्रीस्टैक फार्मर आईडी की सीडिंग राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर कर दी गई है। किसी गैर ऋणी कृषक की एग्रीस्टैक फार्मर आईडी उपलब्ध नहीं होने पर उस कृषक को सर्वप्रथम एग्री स्टैक फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा एवं इसके उपरांत ही उस कृषक की फसल का बीमा आवेदन एनसीआईपी पर अपलोड किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी हेतु कार्यालय दिवस में दूरभाष नंबर 01562-250395 पर संपर्क किया जा सकता है।