झुंझुनूं : होली, धुलंडी, शब-ए-बारात, रामनवमी और ईद उल फितर के चलते जिले में धारा 144 लागू
1 मार्च से 25 अप्रेल तक जिले मे धारा 144 लागु
झुंझुनूं : जिला कलक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने जिले में होली, धुलंडी, शब-ए-बारात, रामनवमी और ईद-उल-फितर के त्यौंहारों के मद्देनजर जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने की चेष्टा की आशंका के मद्देनजर जनसाधारण की सुरक्षा एवं लोक शांति के मकसद से 1 मार्च यानी बुधवार से 25 अप्रैल तक धारा 144 लागू की है।
इस दौरान बिना अनुमति जुलूस सभा इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे एवं आतिशबाजी पटाखे इत्यादि पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में पुलिस बलों को छोड़कर कोई भी सामान्य व्यक्ति धारदार हथियार या अग्नियास्त्र धारण नहीं कर सकेगा।
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