मानव रहित विमान (ड्रोन) संचालन पर अस्थायी प्रतिबंध
मानव रहित विमान (ड्रोन) संचालन पर अस्थायी प्रतिबंध
झुंझुनूं : गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा देश की आंतरिक सुरक्षा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया है जिसकी अनुपालना में मानव रहित विमान (ड्रोन) संचालन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है।
उक्त निर्देशों के अनुपालना में तथा भारत-पाक सीमा पर उत्पन्न तनावपूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए. आम नागरिकों में किसी भी प्रकब्र की अनपेक्षित चिंता, अफवाह या अस्थिरता से बचाव तथा राजस्थान राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आदेश जारी किए गए हैं।
1. संपूर्ण राजस्थान राज्य में सभी तरह के मानव रहित विभान प्रणाली (Drone) के संचालन. उड़ान अथवा किसी भी प्रकार के प्रयोग पर आगामी आदेश तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
2. पूर्व में जिन व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा एजेंसियों को ड्रोन संचालन की अनुमति प्रदान की गई है, वह अनुमति भी इस आदेश की दिनांक से प्रभावी रूप से स्थगित मानी जाएगी, तथा आगामी आदेश तक अमान्य रहेगी।
3. यह प्रतिबंध विशेष रूप से राजस्थान की पश्चिमी सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक एवं संवेदनशील माना गया है तथा राज्य के समस्त जिलों में प्रभावी रहेगा।
4. राज्य के संबंधित समस्त विभागों, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, शहरी निकायों एवं अन्य अधिकारियों को यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रसारित करते हुए इसके कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
5. उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्या संहिता, वायुयान अधिनियम 1934 (Aircraft Act, 1934) एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 15 मई 2025 से प्रभावी रहेगा।यह आदेश महानिदेशक पुलिस, तकनीकी सेवाऐं (दूरसंचार एंव तकनीकी) एवं यातायात, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किया गया है।