सहकारी समितियां ऑडिट के लिए 31 मई तक ले सकेंगी प्रस्ताव, ऑनलाईन भी करना होगा प्रस्ताव
सहकारी समितियां ऑडिट के लिए 31 मई तक ले सकेंगी प्रस्ताव, ऑनलाईन भी करना होगा प्रस्ताव
चूरू : सहकारी समितियों को ऑडिट के लिए 31 मई तक प्रस्ताव लेने के लिए कहा गया है। विशेष लेखा परीक्षक निशा कुमारी ने बताया कि राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 73 (4) के प्रावधानुसार प्रत्येक सोसायटी का वित्तीय वर्ष के मई माह के अन्त तक या ऐसे समय तक जो रजिस्ट्रार द्वारा नियम किया जाए, लेखों की परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म को नियुक्त करना व ऑडिट फीस भी तय करनी होती है, जिसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी होती है।
उन्होंने बताया कि जिन समितियों की लेखा परीक्षा सीए/ सीए फर्म द्वारा लगातार 02 वर्ष की गई है, उन सभी समितियों की लेखा परीक्षा विभागीय ऑडिटर द्वारा सम्पादित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 31 मई तक अगर कोई समिति संचालक मण्डल का प्रस्ताव लेकर लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म को नियुक्त नहीं करती है और इसकी सूचना रजिस्ट्रार को नहीं देती है, तो लेखा परीक्षक की नियुक्ति विभाग के विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां, चूरू द्वारा की जाएगी। इस तारीख तक समितियों के ऑडिट हेतु लिए गए ऑनलाईन प्रस्ताव ऑनलाईन राजसहकार पोर्टल से ही स्वीकार किए जाएंगे और उसकी प्रति विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, चूरू को समिति द्वारा भेजना अनिवार्य है।