श्रीमाधोपुर के पार्षद को मृत्यु प्रमाण पत्र विवाद में राहत:श्रीमाधोपुर के कांग्रेस पार्षद का निलंबन हाईकोर्ट ने किया स्थगित, 14 मई तक मांगा जवाब
श्रीमाधोपुर के पार्षद को मृत्यु प्रमाण पत्र विवाद में राहत:श्रीमाधोपुर के कांग्रेस पार्षद का निलंबन हाईकोर्ट ने किया स्थगित, 14 मई तक मांगा जवाब

श्रीमाधोपुर : श्रीमाधोपुर के वार्ड 17 से कांग्रेस पार्षद राकेश कुमार शर्मा को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके निलंबन पर रोक लगा दी है। स्वायत्त शासन विभाग ने 3 अप्रैल को पार्षद को एक मृत्यु प्रमाण पत्र में गलत तथ्य देने के आरोप में निलंबित कर दिया था। मामला कमला देवी नाम की महिला की मृत्यु से जुड़ा है। कमला देवी की मृत्यु 24 नवंबर 2021 को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुई थी।
उनका बेटा शव को श्रीमाधोपुर ले आया और पार्षद से मृत्यु के तथ्यों की पुष्टि करने को कहा। पार्षद ने बेटे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मृत्यु स्थान श्रीमाधोपुर लिख दिया। इसी को लेकर शिकायत हुई कि मृत्यु स्थान की सही जानकारी नहीं दी गई।
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39(6) के तहत पार्षद को निलंबित कर दिया गया। मगर उन्हें कोई आरोप-पत्र नहीं दिया गया। पार्षद ने इस निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। उनसे 14 मई 2025 तक जवाब मांगा है।