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दी टैक्स बार एसोसिएशन, राजस्थान ने केंद्रीय वित्त मंत्री सहित मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, वित्त मंत्री राजस्थान सरकार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन तथा जीएसटी काउंसिल को भेजा ज्ञापन


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दी टैक्स बार एसोसिएशन, राजस्थान ने केंद्रीय वित्त मंत्री सहित मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, वित्त मंत्री राजस्थान सरकार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन तथा जीएसटी काउंसिल को भेजा ज्ञापन

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : डॉ अनिल शर्मा

जयपुर : राजस्थान में नव गठित दी टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ उमराव सिंह यादव ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन सहित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन, जीएसटी काउंसिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल, राजस्थान की वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी तथा सी जी एस टी एवं एस जी एस टी के मुख्य आयुक्तों को मेल द्वारा एक ज्ञापन भेजा है. इस ज्ञापन के जरिये दी टैक्स बार एसोसिएशन ने मांग की है कि धारा 128A द्वारा प्रस्तावित जीएसटी में ब्याज तथा शास्ति की छूट के लिये एमनेस्टी स्कीम जो कि 1 जनवरी 2025 से वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2020-21 के लिए प्रभावी है और इसमे टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 31/03/2025 है को दिनांक 30.09.2025 तक बढ़ाया जाये. साथ ही SPL-01/SPL-02 में आवेदन करने की तारीख जो 30.06.2025 है उसको बढ़ा कर 31.12.2025 तक बढ़ाने की मांग की है।

इसके अतिरिक्त धारा 16(5) में निर्धारित मामलों में संशोधन की तिथि भी 08 अप्रैल 2025 से बढ़ा कर 30.09.2025 करने की इस ज्ञापन में मांग की है. दी टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ उमराव सिंह यादव द्वारा भेजे गये ज्ञापन हेतु एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों गणेश शर्मा एडवोकेट बीकानेर, डॉ राम चन्द्र यादव जयपुर, डॉ विष्णु भारद्वाज जयपुर, भगवती लाल जैन राजसमंद, ओ पी गुप्ता जयपुर, लोकेश बाबेल उदयपुर ललित पांचाल डूंगरपुर, पवन गौतम गंगापुर सिटी, पवन बंसल गंगापुर सिटी उनका धन्यवाद ज्ञापित किया।

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