गौशालाओं में संधारित अपाहिज व अंधे गौवंश को अतिरिक्त तीन माह की सहायता हेतु ऑनलाइन आवेदन 17 मार्च तक
गौशालाओं में संधारित अपाहिज व अंधे गौवंश को अतिरिक्त तीन माह की सहायता हेतु ऑनलाइन आवेदन 17 मार्च तक
जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद अली पठान
चूरू : गौसरंक्षण एवं संवर्द्धननिधि नियम-2016 संशोधित नियम 2021 अन्तर्गत गौशालाओं में संधारित गौवंश को वित्त वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण की 04 माह की सहायता के पश्चात् अंधे एवं अपाहिज गौवंश को अतिरिक्त 03 माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर 2024 की देय सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन 17 मार्च, 2025 तक गोपालन वेब पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड किये जाने है।
पशुपालन संयुक्त निदेशक डॉ मदन लाल गहनोलिया ने बताया कि 17 मार्च, 2025 सहायता आवेदन की अन्तिम दिनांक है। इसके पश्चात् गौशालाओं के ऑनलाईन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे तथा ऑफलाईन आवेदन से सहायता नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सहायता हेतु आदिनांक तक कुल 05 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन में किसी प्रकार की तकनीकी सहायता हेतु कार्यालय समय में संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने सभी गौशाला संचालकों से अपील की है कि 17 मार्च, 2025 तक अपनी एसएसओ आईडी से गोपालन के वेब पोर्टल पर अंधे व अपाहिज गौवंश के लिए अतिरिक्त 03 माह की सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें।