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जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने जारी किए आदेश


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जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने जारी किए आदेश

नवलगढ़ पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों में निवर्तमान सरपंच प्रशासक नियुक्त

जनमानस शेखावाटी संवाददाता : रविंद्र पारीक

नवलगढ़ : जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार नवलगढ़ पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों में कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से (निवर्तमान सरपंच) को ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर मीणा ने आदेश जारी किए हैं।

ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारू संचालन की दृष्टि से प्रशासक की सहायता के लिए प्रशासकीय समिति का गठन भी किया गया है, जिसमें सभी वार्ड पंच सदस्य होंगे।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत ग्राम पंचायत के बैंक खातों के संचालन व वित्तीय शक्तियों का प्रयोग प्रशासक (निवर्तमान सरपंच) एवं सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रशासक एवं प्रशासकीय समिति की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक रहेगी।

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