डोडा तस्करी के आरोपी को सात साल की सजा:नौ साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, नाकाबंदी के दौरान कार से मिला था मादक पदार्थ
डोडा तस्करी के आरोपी को सात साल की सजा:नौ साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, नाकाबंदी के दौरान कार से मिला था मादक पदार्थ
सादुलपुर : राजगढ़ में कोर्ट ने एनडीपीएस के एक मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ द्वितीय, लतिका दीपक पराशर ने दोषी गुरप्रीत सिंह को सात साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक सुनील बसेर के अनुसार मामला 12 दिसंबर 2015 का है। सिद्धमुख थाना के तत्कालीन थाना अधिकारी राजीव रॉयल ने भादरा पर गौशाला के पास नाकाबंदी शुरू की थी। शाम 3 बजे के करीब सिद्धमुख की ओर से एक कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने तेज गति से कार भादरा की ओर भगाना शुरू कर दिया। पुलिस को शक होने पर उन्होंने कार का पीछा किया और लगभग एक किलोमीटर दूर जाकर उसे रोक लिया।

गिरफ्तारी और जब्तीकार में केवल गुरप्रीत सिंह नामक व्यक्ति था, जो मोगा, पंजाब का निवासी था। पुलिस ने पूछताछ की और शक होने पर कार की तलाशी ली। कार की पिछली सीट पर एक सफेद रंग का प्लास्टिक कट्टा पाया गया, जिसे खोलने पर उसमें 19 किलो 900 ग्राम अवैध डोडा पोस्त चूरा मिला।जिस पर पुलिस ने अवैध सामग्री और कार को जब्त कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई और आरोपी का चालान न्यायालय में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोषी को सात साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने दंडित किया।
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