सक्षम व्यक्तियों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए ‘ गिव अप’ अभियान जारी
31 जनवरी तक खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम खुद हटवा सकते हैं सक्षम परिवार, इसके बाद जांच में सक्षम पाए गए तो होगी वसूली
जनमानस शेखावाटी संवाददाता : मोहम्मद आरिफ चंदेल
झुंझुनूं : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत चयनित सक्षम व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से नाम पृथक हेतु “गिव अप’ अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलाया जा रहा है। यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों द्वारा 31 जनवरी 2025 तक स्वेच्छा से नाम नही हटवाये जाते है तो उसके पश्चात् विभाग द्वारा अपात्रों व सक्षम चयनित व्यक्तियों को चिह्नित करने हेतु अभियान चलाया जाकर, उनके द्वारा उठाये गये खाद्यान्न की बाजार दर से वसुली के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। यदि सक्षम व्यक्तियों द्वारा 31 जनवरी 2025 तक स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम पृथक करवा लिया जाता है, तो कार्रवाई से बच सकते हैं।
जिला रसद अधिकारी कपिल झाझड़िया ने बताया कि गिव अप अभियान के तहत आयकर दाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारियों एवं खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित निष्कासन की श्रेणी के सक्षम व्यक्ति अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार के पास स्वेच्छा से गिव अप हेतु निर्धारित फॉर्म भरकर जमा करवा देवे। यदि 31 जनवरी तक ऐसे सक्षम व्यक्यिों द्वारा नाम पृथक नहीं करवाये जाते हैं ,तो उसके पश्चात् ऐसे लोगों से बाजार दर से खाद्यान्नों की वसूली की जायेगी।
अभियान के तहत स्वेच्छा से सक्षम व्यक्तियों द्वारा नाम पृथक हेतु एक फॉर्म विकसित किया गया है, जो जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों के पास उपलब्ध है, जहाँ व्यक्ति उपस्थित होकर उचित मूल्य दुकानदार को फॉर्म भरकर दे सकते हैं।
गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लाभ त्याग हेतु प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर पोस्टर एवं फलैक्स प्रिंट करवाकर प्रदर्शित करवाये जा रहे हैं। ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके।
जिला रसद अधिकारी झाझड़िया ने बताया कि गिव अप अभियान के सफल संचालन हेतु प्रत्येक ब्लॉक में कार्यरत प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षक को संबंधित ब्लॉक के नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया है कि अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार के पास स्वेच्छा से लाभ त्याग के फॉर्म उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित करने का दायित्व रहेगा तथा संबंधित प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक और उचित मूल्य दुकानदारों के पास स्वेच्छा से नाम पृथक के प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रतिदिन जिला रसद कार्यालय में उपलब्ध करवायेंगें, ताकि प्रतिदिवस उनका निस्तारण किया जा सके।
जिला रसद अधिकारी ने अपील की है कि जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयन्ति सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से आगे आकर अपना नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से पृथक करवा लेवें , ताकि उनके स्थान पर अन्य पात्र लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़े जा सके।
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