झुंझुनूं : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर है। जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी अंतिम तिथि तक नहीं होगी उन्हें राशन की सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। ई-केवाईसी उच्चतम न्यायालय के आदेश पर हो रही है। जिला रसद अधिकारी कपिल ने झाझड़िया बताया कि इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को पूर्व में 31 अक्टूबर तक ई-केवाइसी करवानी थी।
इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत चयनित लाभार्थियों की ई-केवाइसी समस्त उचित मूल्य दुकानदारों के यहां की जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित जिले के समस्त लाभार्थी 30 नवम्बर से पूर्व निकटतम उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर अपनी ई-केवाइसी करवा लें। इसके अभाव में योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
उन्होंने बताया कि ई- केवाइसी करवाने से वंचित रहे सभी लाभार्थी योजना का लाभ सतत् रूप से प्राप्त करने के लिए बिना देरी किए ई-केवाइसी करवा लें। इसमें राशन कार्ड में दर्ज परिवार के प्रत्येक सदस्य का पोस मशीन से आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। ई-केवाईसी होने के बाद पात्र लाभार्थियों को ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा। जिसकी ई-केवाईसी नहीं होगी, उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा।
अब तक की स्थिति
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 50 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों की ई-केवाईसी हो चुकी है। जो बचे हैं उनमें बच्चे, बुजुर्ग, अन्यत्र पढ़ रहे युवा और पलायन करने वाले लोग शामिल हैं। बुजुर्गों और बच्चों की ई-केवाईसी में दिक्कत आ रही है। इसके लिए विभाग से मार्ग दर्शन मांगा गया है। मार्ग दर्शन मिलने पर ही इस विसंगति को दूर किया जा सकेगा।