BJP के विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज, CID CB नहीं कोर्ट खुद करेगा जांच, जानिए क्या है पूरा मामला
जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर शिया समुदाय की संपत्ति में जबरन प्रवेश करने, धमकी देने....

जयपुर : भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। अब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस भगवा धारी विधायक के खिलाफ जयपुर महानगर द्वितीय मजिस्ट्रेट क्रम 14 के समक्ष एक परिवाद पेश हुआ है। इस परिवार में माननीय विधायक पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।। परिवाद प्रस्तुत करने वालों का आरोप है कि विधायक अपने दल बल के साथ आकर जबरन एक परिसर में प्रवेश करते हैं। बाद में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। काफी देर तक हल्ला मचाने के बाद धमकी देकर चले जाते हैं। कोर्ट ने इस परिवाद पर कहा कि परिवादी 28 नवंबर को इस प्रकरण से जुड़े सबूत पेश करें।
भाजपा के जिन विधायक के खिलाफ परिवाद पेश हुआ है। उनका नाम बाल मुकुंद आचार्य है। वे जयपुर शहर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। पिछले महीने वे इमामबाड़े के बास बदनपुरा स्थित खारवाल कॉलोनी में आए। इस कॉलोनी में शिया समुदाय की संपत्ति है। इस संपत्ति पर जबरन प्रवेश करने और विरोध करने पर लोगों को धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। लोगों को भला बुरा कहते हुए इस संपत्ति को अवैध कब्जा होना बताया था जबकि यह संपत्ति शिया समुदाय की है। वक्फ बोर्ड के पास इसका कब्जा है। परिवादी के अधिवक्ता मोहम्मद असलम खान और वसीम खान ने बताया कि विधायक ने वहां अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने इस परिवाद पर जज आयुषी गोयल ने कहा कि तमाम सबूत कोर्ट में पेश किए जाएं। मामले की जांच कोर्ट खुद करेगा।
विधायक के खिलाफ पुलिस ने नहीं किया मामला दर्ज
परिवादी की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता मोहम्मद असलम खान एवं वसीम खान ने बताया- 21 अक्टूबर की शाम हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य अपने कुछ लोगों के साथ बांसबदनपुरा स्थित शिया समाज की वक्फ संपत्ति इमाम बाड़े में जबरन घुस गए। विधायक ने वहां अमर्यादित भाषा बोली और अभद्रता करने लगे। इस दौरान वहां मौजूद बच्चे और महिलाएं भयभीत हो गई।
परिवादी की ओर से कहा गया कि इमाम बाड़े में विधायक अपने समर्थकों के साथ जबरन घुसे। जूते उतारने का आग्रह करने पर वे धमकाने लगे और इमाम के लिए आतंकी शब्द का इस्तेमाल किया। विधायक पर धार्मिक वैमनस्यता बढाने के आरोप लगाए गए हैं। परिवादी की ओर से यह भी बताया गया कि पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी है। साथ ही वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने भी घटनाक्रम के वीडियो अपने मोबाइल से बनाए। विधायक के साथ आए कुछ लोगों ने भी इस घटना क्रम को सोशल मीडिया पर लाइव किया था।
परिवादी के मुताबिक घटना 21 अक्टूबर की है। बदनपुरा इलाके खारवाल कॉलोनी में खाली जमीन है जहां एक बोर्ड लगा है और इस जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया गया है। विधायक द्वारा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने और धमकियां देने पर पीड़ित लोगों ने गलता गेट पुलिस थाने में शिकायत की। आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव करके विरोध प्रदर्शन भी किया। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वे कोर्ट की शरण में आए हैं।