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सरकारी कार्यालयों में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) इकाइयों के उत्पाद काम में लेने के निर्देश


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सरकारी कार्यालयों में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) इकाइयों के उत्पाद काम में लेने के निर्देश

सरकारी कार्यालयों में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) इकाइयों के उत्पाद काम में लेने के निर्देश

चूरू : जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों व सर्किट हाउस इत्यादि में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) इकाइयों के उत्पाद काम में लेने के निर्देश दिए हैं।

जिला कलक्टर सुराणा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार सरकारी कार्यालयों व सर्किट हाउस इत्यादि में उपयोग में लिए जाने वाले उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) इकाइयों से खरीद की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बताया कि चूरू जिले में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के रूप में वुडन उत्पाद का चयन किया गया है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 6 (2) व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 33 के तहत वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार राज्य की सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम इकाइयों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं का उपापन अनिवार्य रूप से राज्य में स्थापित सूक्ष्म व लघु उद्यम इकाइयों से ही किया जाएगा।

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली उपापनों में कार्यालय में उपयोग लिए जाने वाले वुडन उत्पादों की खरीद स्थानीय विनिर्माता इकाइयों से ही की जाए।

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